खगड़िया में कोर्ट केस पेंडिंग, मकान तोड़ने का आरोप:पीड़ित ने पुलिस-प्रशासन से लगाई गुहार, लूटपाट की शिकायत

खगड़िया में कोर्ट केस पेंडिंग, मकान तोड़ने का आरोप:पीड़ित ने पुलिस-प्रशासन से लगाई गुहार, लूटपाट की शिकायत

खगड़िया जिले के चित्रगुप्तनगर थाना क्षेत्र में दबंगई और अवैध तोड़फोड़ का एक गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि कोर्ट में मामला लंबित होने के बावजूद एक पक्ष ने जबरन एक मकान को जेसीबी से तोड़ दिया और लूटपाट भी की। पीड़ित ललन कुमार सिंह ने इस संबंध में थाना प्रभारी और जिला पदाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ललन कुमार सिंह के अनुसार, दिवानी वाद संख्या 121/2008 में सब जज द्वितीय, खगड़िया के 20 जनवरी 2026 के फैसले के खिलाफ उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में प्रथम अपील दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उनका कहना है कि अभी तक वादी पक्ष द्वारा इजराय (एक्जीक्यूशन) वाद दाखिल नहीं किया गया है और न ही किसी दंडाधिकारी या पुलिस बल की नियुक्ति की गई है। पैसे न देने पर मकान तोड़ने की धमकी दी इसके बावजूद, पीड़ित का आरोप है कि मनीष सिंह नामक व्यक्ति 15 से 20 अज्ञात लोगों के साथ मौके पर पहुंचा। इन लोगों ने कथित तौर पर 20 लाख रुपये की मांग की और पैसे न देने पर मकान तोड़ने की धमकी दी। पीड़ित के अनुसार, सभी लोग हथियार से लैस थे और उन्होंने भय का माहौल बनाकर जेसीबी मशीन (BR34G-1446) से मकान को तोड़ना शुरू कर दिया। आरोप है कि तोड़फोड़ के बाद तीन ट्रैक्टरों के जरिए ईंट, चदरा, पाइप और गेट सहित अन्य सामान भी उठा ले जाया गया। एक ट्रैक्टर का नंबर BR-34 0392 बताया गया है। पीड़ित का कहना है कि यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है, जिससे आरोपियों की पहचान की जा सकती है। उक्त क्षेत्र में लगभग 120 घरों की बस्ती आवेदन में यह भी बताया गया है कि उक्त क्षेत्र में लगभग 120 घरों की बस्ती है। इसके बावजूद कुछ असामाजिक तत्व नशे की हालत में गाली-गलौज और तोड़फोड़ कर रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं, इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए मनीष सिंह ने कहा कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों से सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंचे थे, लेकिन तोड़फोड़ में उनकी कोई भूमिका नहीं है। खगड़िया जिले के चित्रगुप्तनगर थाना क्षेत्र में दबंगई और अवैध तोड़फोड़ का एक गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि कोर्ट में मामला लंबित होने के बावजूद एक पक्ष ने जबरन एक मकान को जेसीबी से तोड़ दिया और लूटपाट भी की। पीड़ित ललन कुमार सिंह ने इस संबंध में थाना प्रभारी और जिला पदाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ललन कुमार सिंह के अनुसार, दिवानी वाद संख्या 121/2008 में सब जज द्वितीय, खगड़िया के 20 जनवरी 2026 के फैसले के खिलाफ उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में प्रथम अपील दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उनका कहना है कि अभी तक वादी पक्ष द्वारा इजराय (एक्जीक्यूशन) वाद दाखिल नहीं किया गया है और न ही किसी दंडाधिकारी या पुलिस बल की नियुक्ति की गई है। पैसे न देने पर मकान तोड़ने की धमकी दी इसके बावजूद, पीड़ित का आरोप है कि मनीष सिंह नामक व्यक्ति 15 से 20 अज्ञात लोगों के साथ मौके पर पहुंचा। इन लोगों ने कथित तौर पर 20 लाख रुपये की मांग की और पैसे न देने पर मकान तोड़ने की धमकी दी। पीड़ित के अनुसार, सभी लोग हथियार से लैस थे और उन्होंने भय का माहौल बनाकर जेसीबी मशीन (BR34G-1446) से मकान को तोड़ना शुरू कर दिया। आरोप है कि तोड़फोड़ के बाद तीन ट्रैक्टरों के जरिए ईंट, चदरा, पाइप और गेट सहित अन्य सामान भी उठा ले जाया गया। एक ट्रैक्टर का नंबर BR-34 0392 बताया गया है। पीड़ित का कहना है कि यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है, जिससे आरोपियों की पहचान की जा सकती है। उक्त क्षेत्र में लगभग 120 घरों की बस्ती आवेदन में यह भी बताया गया है कि उक्त क्षेत्र में लगभग 120 घरों की बस्ती है। इसके बावजूद कुछ असामाजिक तत्व नशे की हालत में गाली-गलौज और तोड़फोड़ कर रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं, इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए मनीष सिंह ने कहा कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों से सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंचे थे, लेकिन तोड़फोड़ में उनकी कोई भूमिका नहीं है।  

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