शेखपुरा में अवैध कारतूस रखने का दोषी करार:स्पीडी ट्रायल में 2 साल की जेल, 5000 रुपये जुर्माना

शेखपुरा में अवैध कारतूस रखने का दोषी करार:स्पीडी ट्रायल में 2 साल की जेल, 5000 रुपये जुर्माना

शेखपुरा सिविल कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी समीर कुमार ने एक जिंदा कारतूस रखने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराया है। मंगलवार को दोषी अजीत कुमार को दो साल के सश्रम कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अजीत कुमार जिले के केवटी थाना अंतर्गत गंगटी गांव निवासी वीरेंद्र प्रसाद के पुत्र हैं। सहायक अभियोजन पदाधिकारी धीरज कुमार ने बताया कि नवंबर 2024 में केवटी थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने अजीत कुमार के घर पर छापेमारी की और उसके पास से एक जिंदा कारतूस बरामद किया। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। न्यायिक प्रक्रिया के बाद, अजीत कुमार को शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-बी)ए और 26 के तहत दोषी पाया गया। वह अवैध जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तारी के दिन से ही जेल में है। अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में उसके खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाया गया ताकि उसे जल्द सजा मिल सके। अभियोजन पदाधिकारी धीरज कुमार ने कहा कि इस सजा के माध्यम से समाज को यह संदेश दिया जाएगा कि अवैध हथियार का एक छोटा टुकड़ा भी कितना महंगा पड़ सकता है। शेखपुरा सिविल कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी समीर कुमार ने एक जिंदा कारतूस रखने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराया है। मंगलवार को दोषी अजीत कुमार को दो साल के सश्रम कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अजीत कुमार जिले के केवटी थाना अंतर्गत गंगटी गांव निवासी वीरेंद्र प्रसाद के पुत्र हैं। सहायक अभियोजन पदाधिकारी धीरज कुमार ने बताया कि नवंबर 2024 में केवटी थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने अजीत कुमार के घर पर छापेमारी की और उसके पास से एक जिंदा कारतूस बरामद किया। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। न्यायिक प्रक्रिया के बाद, अजीत कुमार को शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-बी)ए और 26 के तहत दोषी पाया गया। वह अवैध जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तारी के दिन से ही जेल में है। अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में उसके खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाया गया ताकि उसे जल्द सजा मिल सके। अभियोजन पदाधिकारी धीरज कुमार ने कहा कि इस सजा के माध्यम से समाज को यह संदेश दिया जाएगा कि अवैध हथियार का एक छोटा टुकड़ा भी कितना महंगा पड़ सकता है।  

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