गोपालगंज में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, जिले के सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थान 22 से 24 दिसंबर तक बंद रहेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र सहित सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर अस्थायी रोक प्रभारी जिलाधिकारी कुमार निशांत विवेक द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिले के सभी सरकारी स्कूल, निजी स्कूल, प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र सहित सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। यह आदेश 22 दिसंबर से 24 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। 10 से पहले और शाम 4:30 बजे के बाद नहीं की जाएगी पढ़ाई हालांकि, कक्षा 9वीं और उससे ऊपर की कक्षाओं के संचालन के समय में बदलाव किया गया है। इन कक्षाओं की पढ़ाई सुबह 10:00 बजे से पहले और शाम 4:30 बजे के बाद नहीं की जाएगी। इसका अर्थ है कि ये कक्षाएं केवल दिन के सुरक्षित समय के दौरान ही संचालित हो सकेंगी। यह प्रतिबंध प्री-बोर्ड, बोर्ड परीक्षाओं और उनसे संबंधित विशेष कक्षाओं पर लागू नहीं होगा। छात्रों के भविष्य और बोर्ड परीक्षा की तैयारी को देखते हुए इन कक्षाओं को इस आदेश से छूट दी गई है। ‘कोल्ड-डे’ अलर्ट के मद्देनजर प्रशासन ने दिया निर्देश मौसम विभाग द्वारा जारी ‘कोल्ड-डे’ अलर्ट के मद्देनजर प्रशासन ने यह कदम उठाया है। प्रभारी जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई विद्यालय इस आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभिभावकों को भी सलाह दी गई है कि वे छोटे बच्चों को ठंड से बचाएं और अत्यधिक आवश्यकता होने पर ही उन्हें घर से बाहर निकलने दें। गोपालगंज में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, जिले के सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थान 22 से 24 दिसंबर तक बंद रहेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र सहित सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर अस्थायी रोक प्रभारी जिलाधिकारी कुमार निशांत विवेक द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिले के सभी सरकारी स्कूल, निजी स्कूल, प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र सहित सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। यह आदेश 22 दिसंबर से 24 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। 10 से पहले और शाम 4:30 बजे के बाद नहीं की जाएगी पढ़ाई हालांकि, कक्षा 9वीं और उससे ऊपर की कक्षाओं के संचालन के समय में बदलाव किया गया है। इन कक्षाओं की पढ़ाई सुबह 10:00 बजे से पहले और शाम 4:30 बजे के बाद नहीं की जाएगी। इसका अर्थ है कि ये कक्षाएं केवल दिन के सुरक्षित समय के दौरान ही संचालित हो सकेंगी। यह प्रतिबंध प्री-बोर्ड, बोर्ड परीक्षाओं और उनसे संबंधित विशेष कक्षाओं पर लागू नहीं होगा। छात्रों के भविष्य और बोर्ड परीक्षा की तैयारी को देखते हुए इन कक्षाओं को इस आदेश से छूट दी गई है। ‘कोल्ड-डे’ अलर्ट के मद्देनजर प्रशासन ने दिया निर्देश मौसम विभाग द्वारा जारी ‘कोल्ड-डे’ अलर्ट के मद्देनजर प्रशासन ने यह कदम उठाया है। प्रभारी जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई विद्यालय इस आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभिभावकों को भी सलाह दी गई है कि वे छोटे बच्चों को ठंड से बचाएं और अत्यधिक आवश्यकता होने पर ही उन्हें घर से बाहर निकलने दें।


