बक्सर में सिविल न्यायालयों में अटेंडेंट और चपरासी (जनरल + ऑर्डरली) के पदों पर नियुक्ति के लिए प्रारंभिक परीक्षा 15 मार्च 2026 को आयोजित होगी। जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। इसके तहत, परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। दो पालियों में आयोजित होगा एग्जाम अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह परीक्षा विज्ञापन संख्या 04/2022 के तहत जिले के विभिन्न केंद्रों पर दो पालियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के सफल संचालन और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के संयुक्त आदेश पर दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जारी आदेश के अनुसार, परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध परीक्षार्थियों के अभिभावकों और मीडिया कर्मियों पर भी लागू होगा। हालांकि, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों और संबंधित कर्मियों को इससे छूट दी गई है। जुलूस या प्रदर्शन करने पर रोक प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के घातक हथियार या आग्नेयास्त्र लेकर चलने पर भी रोक लगाई गई है। केवल प्रतिनियुक्त पुलिस बल को ही इस नियम से छूट मिलेगी। प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार के जुलूस या प्रदर्शन पर भी रोक लगाई है, लेकिन धार्मिक कार्यक्रम, शवयात्रा और शादी से जुड़े जुलूस को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। इसी प्रकार, प्रतिबंधित क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है, जबकि धार्मिक कार्यक्रम, शवयात्रा और विवाह समारोह को इसमें छूट दी गई है। इसके साथ ही, परीक्षा केंद्रों के आसपास धूम्रपान पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित थाना क्षेत्रों के थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित तिथि को पर्याप्त पुलिस बल के साथ परीक्षा केंद्रों पर मौजूद रहें और प्रशासन को सहयोग प्रदान करें। पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करे सुनिश्चित वहीं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बक्सर को भी पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, महिला बल और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।जिला प्रशासन ने अभ्यर्थियों और आम लोगों से अपील की है कि परीक्षा के दौरान जारी निर्देशों का पालन करें, ताकि परीक्षा का आयोजन शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। बक्सर में सिविल न्यायालयों में अटेंडेंट और चपरासी (जनरल + ऑर्डरली) के पदों पर नियुक्ति के लिए प्रारंभिक परीक्षा 15 मार्च 2026 को आयोजित होगी। जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। इसके तहत, परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। दो पालियों में आयोजित होगा एग्जाम अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह परीक्षा विज्ञापन संख्या 04/2022 के तहत जिले के विभिन्न केंद्रों पर दो पालियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के सफल संचालन और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के संयुक्त आदेश पर दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जारी आदेश के अनुसार, परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध परीक्षार्थियों के अभिभावकों और मीडिया कर्मियों पर भी लागू होगा। हालांकि, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों और संबंधित कर्मियों को इससे छूट दी गई है। जुलूस या प्रदर्शन करने पर रोक प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के घातक हथियार या आग्नेयास्त्र लेकर चलने पर भी रोक लगाई गई है। केवल प्रतिनियुक्त पुलिस बल को ही इस नियम से छूट मिलेगी। प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार के जुलूस या प्रदर्शन पर भी रोक लगाई है, लेकिन धार्मिक कार्यक्रम, शवयात्रा और शादी से जुड़े जुलूस को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। इसी प्रकार, प्रतिबंधित क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है, जबकि धार्मिक कार्यक्रम, शवयात्रा और विवाह समारोह को इसमें छूट दी गई है। इसके साथ ही, परीक्षा केंद्रों के आसपास धूम्रपान पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित थाना क्षेत्रों के थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित तिथि को पर्याप्त पुलिस बल के साथ परीक्षा केंद्रों पर मौजूद रहें और प्रशासन को सहयोग प्रदान करें। पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करे सुनिश्चित वहीं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बक्सर को भी पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, महिला बल और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।जिला प्रशासन ने अभ्यर्थियों और आम लोगों से अपील की है कि परीक्षा के दौरान जारी निर्देशों का पालन करें, ताकि परीक्षा का आयोजन शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके।


