अररिया में सिविल कोर्ट अटेंडेंट प्रारंभिक परीक्षा 15 मार्च को आयोजित की जाएगी। इसके निष्पक्ष और कदाचारमुक्त संचालन के लिए जिला पदाधिकारी विनोद दूहन की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में केन्द्राधीक्षक, स्टैटिक दण्डाधिकारी, स्कॉटिंग मजिस्ट्रेट, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए। जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी संयुक्त आदेश के अनुसार, यह परीक्षा 15 मार्च 2026 को अररिया जिले के कुल 11 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। प्रथम पाली के लिए सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक प्रवेश मिलेगा अभ्यर्थियों के प्रवेश के लिए सख्त समय-सीमा निर्धारित की गई है। प्रथम पाली के लिए सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक और द्वितीय पाली के लिए दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक प्रवेश मिलेगा। निर्धारित समय के बाद किसी भी परीक्षार्थी को केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा के शांतिपूर्ण और सुरक्षित संचालन के लिए प्रत्येक केंद्र पर केंद्राधीक्षक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, स्कॉटिंग मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात किए गए हैं। स्कॉटिंग मजिस्ट्रेट प्रश्नपत्रों और उत्तर-पुस्तिकाओं को सुरक्षित रूप से केंद्रों तक पहुंचाएंगे। परीक्षा समाप्ति के बाद वे सीलबंद सामग्री को सिविल कोर्ट परिसर के बज्रगृह में जमा करेंगे। कदाचार रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए गए कदाचार रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी अभ्यर्थियों की जांच डीएफएमडी (डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर) और एचएचएमडी (हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर) से की जाएगी। परीक्षा कक्षों में जैमर लगाए जाएंगे ताकि मोबाइल, ब्लूटूथ या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का दुरुपयोग रोका जा सके। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर सहित किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को परीक्षा केंद्र में ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। जिला उद्योग केंद्र में एक जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के साथ फोटोयुक्त पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या पैन कार्ड) लाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, बॉल पेन और पारदर्शी पानी की बोतल ले जाने की अनुमति है। परीक्षा की निगरानी के लिए समाहरणालय स्थित जिला उद्योग केंद्र में एक जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इसका दूरभाष नंबर 06453-222309 है। नियंत्रण कक्ष में सहायक निदेशक, बाल संरक्षण इकाई (वरिष्ठ प्रभारी) और जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी (प्रभारी) तैनात रहेंगे। परीक्षा के दिन सभी केंद्रों के आसपास धारा 163 CrPC के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। जिला पदाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि परीक्षा स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो, इसके लिए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में सिविल कोर्ट के न्यायिक पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अररिया में सिविल कोर्ट अटेंडेंट प्रारंभिक परीक्षा 15 मार्च को आयोजित की जाएगी। इसके निष्पक्ष और कदाचारमुक्त संचालन के लिए जिला पदाधिकारी विनोद दूहन की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में केन्द्राधीक्षक, स्टैटिक दण्डाधिकारी, स्कॉटिंग मजिस्ट्रेट, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए। जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी संयुक्त आदेश के अनुसार, यह परीक्षा 15 मार्च 2026 को अररिया जिले के कुल 11 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। प्रथम पाली के लिए सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक प्रवेश मिलेगा अभ्यर्थियों के प्रवेश के लिए सख्त समय-सीमा निर्धारित की गई है। प्रथम पाली के लिए सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक और द्वितीय पाली के लिए दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक प्रवेश मिलेगा। निर्धारित समय के बाद किसी भी परीक्षार्थी को केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा के शांतिपूर्ण और सुरक्षित संचालन के लिए प्रत्येक केंद्र पर केंद्राधीक्षक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, स्कॉटिंग मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात किए गए हैं। स्कॉटिंग मजिस्ट्रेट प्रश्नपत्रों और उत्तर-पुस्तिकाओं को सुरक्षित रूप से केंद्रों तक पहुंचाएंगे। परीक्षा समाप्ति के बाद वे सीलबंद सामग्री को सिविल कोर्ट परिसर के बज्रगृह में जमा करेंगे। कदाचार रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए गए कदाचार रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी अभ्यर्थियों की जांच डीएफएमडी (डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर) और एचएचएमडी (हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर) से की जाएगी। परीक्षा कक्षों में जैमर लगाए जाएंगे ताकि मोबाइल, ब्लूटूथ या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का दुरुपयोग रोका जा सके। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर सहित किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को परीक्षा केंद्र में ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। जिला उद्योग केंद्र में एक जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के साथ फोटोयुक्त पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या पैन कार्ड) लाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, बॉल पेन और पारदर्शी पानी की बोतल ले जाने की अनुमति है। परीक्षा की निगरानी के लिए समाहरणालय स्थित जिला उद्योग केंद्र में एक जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इसका दूरभाष नंबर 06453-222309 है। नियंत्रण कक्ष में सहायक निदेशक, बाल संरक्षण इकाई (वरिष्ठ प्रभारी) और जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी (प्रभारी) तैनात रहेंगे। परीक्षा के दिन सभी केंद्रों के आसपास धारा 163 CrPC के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। जिला पदाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि परीक्षा स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो, इसके लिए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में सिविल कोर्ट के न्यायिक पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।


