Excise Duty on Cigarettes: सरकार ने सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट्स का यूज करने वालों को तगड़ा झटका दिया है। सरकार ने इन प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी में जबरदस्त बढ़ोतरी कर दी है, जो 1 फरवरी से लागू हो जाएगी। इससे सिगरेट कंपनियों के शेयर धड़ाम हो गए हैं। आईटीसी का शेयर गुरुवार को 10 फीसदी तक टूट गया और तीन साल के निचले स्तर पर आ गया। वहीं, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया का शेयर 15 फीसदी टूट गया।
आईटीसी के शेयरों में आज भारी बिकवाली हो रही है। गुरुवार दोपहर यह शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 9.27 फीसदी या 37.35 रुपये की गिरावट के साथ 365.65 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। कारोबार के दौरान यह 665 रुपये तक गिर गया। यह इस शेयर का 3 साल का सबसे निचला स्तर है। शेयर में गिरावट से कंपनी का मार्केट कैप घटकर 4,58,559.93 करोड़ रुपये रह गया है। आईटीसी गोल्ड फ्लैक और क्लासिक ब्रैंड नेम के तहत सिगरेट बनाती है।
सरकार ने सिगरेट पर बढ़ा दिया टैक्स
सरकार ने सिगरेट, तंबाकू और बीड़ी पर एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया है। बुधवार देर रात वित्त मंत्रालय ने चबाने वाला तंबाकू, जर्दा सुगंधित तंबाकू और गुटखा पैकिंग मशीन (क्षमता निर्धारण और शुल्क संग्रह) नियम, 2026 को अधिसूचित किया। इसके तहत सिगरेट की लंबाई के आधार पर प्रति 1,000 स्टिक पर 2,050 रुपये से 8,500 रुपये तक का उत्पाद शुल्क लगाया गया है। यह शुल्क 1 फरवरी से प्रभावी होगा। इससे सिगरेट कंपनियों के शेयर काफी लुढ़क गए हैं। वित्त मंत्रालय ने संबाकू, सिगरेट और बीड़ी पर 40 फीसदी जीएसटी भी लगा दी है।
15% टूटे गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयर
गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया मार्लबोरो ब्रैंड नेम के तहत सिगरेट बनाती है। गॉडफ्रे फिलिप्स का शेयर गुरुवार दोपहर बीएसई पर 14.53 फीसदी या 401 रुपये की गिरावट के साथ 2360.20 रुपये पर ट्रेड करता दिखाई दिया। कारोबार के दौरान यह न्यूनतम 2335 रुपये तक चला गया था।
भारत में सिगरेट पर टैक्स
पान मसाला और सिगरेट सहित तंबाकू उत्पादों पर लगने वाला उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) 40% जीएसटी दर के ऊपर लगाया जाएगा। यह कंपनसेशन सेस की जगह लेगा, जिसे भारत में GST को तर्कसंगत बनाने के व्यापक कदम के तहत समाप्त किया जा रहा है। 1 फरवरी से पान मसाला और सिगरेट सहित तंबाकू उत्पादों पर 40% जीएसटी लगेगा। जबकि बीड़ी (तेंदू पत्ते में लिपटा तंबाकू) पर 18% जीएसटी लगाया जाएगा। इसके अलावा, पान मसाला पर हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस लगाया जाएगा। तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) भी लगेगा।
दिसंबर में संसद ने दो विधेयकों को मंजूरी दी थी, जिनके तहत पान मसाला के निर्माण पर नया हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस और तंबाकू पर उत्पाद शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया है। बुधवार को सरकार ने इन करों को लागू करने की तारीख 1 फरवरी 2026 अधिसूचित कर दी। वर्तमान में अलग-अलग दरों पर लगाया जा रहा जीएसटी कंपनसेशन सेस उस दिन समाप्त हो जाएगा।


