Chittor: कपास-सरसों और गन्ने के बीच छिपा नशे का कारोबार, बिना लाइसेंस लहलहा रही नशे की फसल

Chittor: कपास-सरसों और गन्ने के बीच छिपा नशे का कारोबार, बिना लाइसेंस लहलहा रही नशे की फसल

Illegal Opium Farming: चित्तौड़गढ़ जिले के कई क्षेत्रों में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध खेती के खिलाफ पुलिस ने इस साल बड़ी सफलता हासिल की है। तस्करी के बाजार में अफीम व गांजा की बढ़ती कीमतों ऊंचे मुनाफे के लालच में कुछ किसान अपने खेतों में अन्य फसलों की आड़ में प्रतिबंधित मादक पदार्थो की खेती कर रहे है। इस साल कई ऐसे मामले सामने आए हैं।

गन्ने की फसल की आड़ में अफीम की खेती

राशमी थाना पुलिस ने सोमवार को भालोटा की खेड़ी गांव में गन्ने की फसल की आड़ में अफीम की खेती करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। खेत से 531 7 अफीम के पौधे भी जब्त किए है। मौके से 780 ग्राम अफीम भी बरामद हुई । पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। पुलिस ने बताया कि भालोटा की खेड़ी गांव में अवैध रुप से अफीम की खेती की सूचना मिलने पर पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा। यहां खेत में गन्ने की फसल के बीच अफीम की फसल उगा रखी थी।

फसल के बारे में खेत मालिक भालोटा की खेड़ी निवासी शोभालाल जाट से पूछताछ की गई तो वह अफीम की खेती संबधी कोई लाइसेंस नहीं दिखा पाया। खेत में अफीम पौधों की गिनती करने पर 5317 पौधे पाए गए। पुलिस ने पौधे अपने कब्जे में लिए। डोडो से निकाली गई 780 ग्राम अफीम भी मौके से बरामद हुई। आरोपी शोभालाल जाट से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई

केस-1

शहर के सेंती में 16 जनवरी को सदर थाना पुलिस ने एक मकान की छत पर दस टब के अंदर उगाए गए 352 पौधे जब्त किए। पुलिस ने मकान मालिक उदयलाल गुर्जर(42) को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया है।

केस-2

जिले की राशमी थाना पुलिस ने सुकड़ी गांव में कपास व सरसों की फसल के बीच 3531 अफीम व 23 पौधे गांजा के जब्त किए। खेत मालिक पप्पु लाल जाट को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसी प्रकार इसी गांव के ठाकर लाल जाट के खेत से 113 पौधे अफीम के जब्त किए।

केस-3

जिले के जावदा थाना क्षेत्र में 8 मार्च को खेरीया की माल स्थित बद्रीचंद माली के खेत से 55 छोटे बड़े गांजा के पौधे जब्त किए गए। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत खेत मालिक बद्रीचंद माली को गिरफ्तार किया गया।

यह हैं कानूनी प्रावधान

अफीम खेती को लेकर सरकार का स्पष्ट नियम है। केवल लाइसेंसधारी किसान ही निर्धारीत खेत में अफीम की खेती कर सकता है। इसके अलावा किसी भी रुप में इस फसल की खेती करना एनडीपीएस एक्ट के तहत गंभीर अपराध है।
मादक पदार्थों की अवैध खेती करने पर 10 से 20 साल तक की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है।

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