CG Land Rate: छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर और कोरबा ज़िलों के लिए ज़मीन और घर के नए सरकारी रेट (गाइडलाइन रेट) को मंज़ूरी दे दी है। ये बदले हुए रेट शुक्रवार, 30 जनवरी, 2026 से लागू होंगे। इसका मतलब है कि आज से शुरू होने वाले सभी रजिस्ट्रेशन नए रेट पर होंगे।
CG Land Rate: 20% से 25% की बढ़ोतरी
इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ रजिस्ट्रेशन के ऑफ़िस के मुताबिक, सेंट्रल वैल्यूएशन बोर्ड ने रायपुर और कोरबा कलेक्टर के दिए गए प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। इसके बाद, NIC को सॉफ्टवेयर अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में नए रेट तुरंत लागू किए जा सकें।
जानकारी के मुताबिक, कुछ खास इलाकों में गाइडलाइन रेट में 20% से 25% की बढ़ोतरी की गई है। इससे ज़मीन, घर और दुकानों की सरकारी कीमतें बढ़ेंगी। गाइडलाइन रेट में बढ़ोतरी का सीधा असर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ीस पर पड़ेगा। इसका मतलब है कि रजिस्ट्रेशन अब पहले से ज़्यादा महंगा हो जाएगा।
ये इलाके बने प्रॉपर्टी हॉटस्पॉट
रायपुर: वीआईपी रोड, नया रायपुर, अमलीडीह जैसे इलाकों में दरें बढ़ीं।
कोरबा: ट्रांसपोर्ट नगर, कोसाबाड़ी, निहारिका और कटघोरा क्षेत्र में जमीन महंगी।
पुराने अपॉइंटमेंट पर देना होगा अतिरिक्त स्टांप शुल्क
अगर आपने पुराने रेट पर अपॉइंटमेंट लिया था, लेकिन रजिस्ट्री आज या बाद में हो रही है, तो आपको नए रेट पर स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे सरकारी रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन इससे आम लोगों के लिए घर खरीदना और मुश्किल हो सकता है।



