थाने के अंदर CBI की दबिश, हेड कॉन्स्टेबल गिरफ्तार, दो और पुलिसकर्मी रडार पर

थाने के अंदर CBI की दबिश, हेड कॉन्स्टेबल गिरफ्तार, दो और पुलिसकर्मी रडार पर

Delhi News : अभी तक आपने पुलिस को छापेमारी करते हुए सुना होगा, लेकिन राजधानी दिल्ली में पुलिस पर ही छापेमारी की गई है। दरअसल, CBI ने शुक्रवार रात दिल्ली के सुल्तानपुरी थाने में छापेमारी की, जिसमें एक हेड कॉन्स्टेबल को रिश्वत मांगने के आरोप में रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों के अनुसार, हेड कॉन्स्टेबल की गिरफ्तारी के अलावा फिलहाल दो अन्य पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ की जा रही है। सीबीआई के अफसर इस मामले में उनकी संलिप्तता का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि हेड कॉन्स्टेबल को 20,000 रुपये की रिश्वत मांगते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था।

इसी मामले के बीच इंस्पेक्टर दीपक फल्सवाल को भी शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। दरअसल, उनकी दो दिन की पुलिस कस्टडी समाप्त होने के बाद सीबीआई की स्पेशल जज ज्योति क्लेर की अदालत में उन्हें पेश किया गया था। सुनवाई के दौरान फल्सवाल की ओर से अदालत में जमानत याचिका दायर की गई। जानकारी के मुताबिक, सीबीआई की भ्रष्टाचार-रोधी शाखा (ACB) ने उन्हें 10 मार्च को कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था। फिलहाल अदालत में इस मामले को लेकर दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जा रही हैं और आगे की कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया के तहत तय की जाएगी।

रिश्वत में दो करोड़ की डिमांड

CBI की माने तो इंस्पेक्टर फल्सवाल के खिलाफ 10 मार्च को एक FIR दर्ज किया गया था और उन पर किसी व्यक्ति से दो करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप लगा। बताया जा रहा है कि यह रकम इस बात के बदले मांगी गई थी कि एजेंसी में दर्ज शिकायत पर आगे कोई कार्रवाई न की जाए। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई। वहीं, CBI ने अदालत से अधिकारी को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग करते हुए कहा कि मामले की जांच अभी जारी है और कई अहम पहलुओं की पड़ताल की जानी बाकी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए शनिवार की तारीख तय कर दी। इस दौरान बचाव पक्ष ने न्यायिक हिरासत की मांग का विरोध करते हुए अपनी दलीलें पेश कीं और कहा कि आरोपी जांच में सहयोग कर रहा है, इसलिए उसे राहत दी जानी चाहिए। अब इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान अदालत आगे का फैसला सुनाएगी।

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