पति की मृत्यु पर एक्स-पार्टी (एकतरफा) तलाक रद्द नहीं:कोर्ट ने कहा, पति या पत्नी की मृत्यु के बाद वैवाहिक विवाद समाप्त हो जाता है
इलाहाबाद हाइकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि पति या पत्नी की मृत्यु के बाद एक्स-पार्टी (एकतरफा) तलाक के डिक्री को रद्द नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में मुकदमा आगे नहीं बढ़ सकता और इसे पुनर्जीवित करना कानूनन संभव नहीं है। जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस सत्य वीर…


