ये कैसा कानून? महिला को पुलिस ने कहा- जब खून निकलेगा तब लिखेंगे FIR

ये कैसा कानून? महिला को पुलिस ने कहा- जब खून निकलेगा तब लिखेंगे FIR

guna police refused to write FIR: जहां एक और वाहन चोरी या घर में चोरी होने की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। वहीं दूसरी और पीड़ित महिला हो या पुरुष, उसकी भी सुनवाई नहीं की जा रही है। ऐसा ही एक मामला हाल ही में गुना सिटी कोतवाली का आया है। जहां प्रेम विवाह करने वाली एक महिला के दुश्मन उसके ही परिजन और भाई होते जा रहे हैं। जिनसे उक्त महिला को अपनी जान का खतरा बढ़ गया है। उक्त महिला के साथ मारपीट की, ईंट-पत्थर आदि से हमला किया।

इसकी रिपोर्ट कराने सिटी कोतवाली पहुंची तो वहां उसकी रिपोर्ट लिखना तो दूर बल्कि उसको यह सलाह दे दी कि जब आपको चोट लगे, तब हम एफआईआर करेंगे। यह मामला जब पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी के पास तक पहुंचा, तब इस मामले की कायमी सिटी कोतवाली पुलिस ने की है। फिलहाल पीड़िता घायलावस्था में है और जिला अस्पताल में इसका इलाज चल रहा है। (MP News)

महिला ने किया था प्रेम विवाह, भाइयों ने घर पर किया पथराव

प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रीराम कॉलोनी निवासी पीड़िता के अनुसार उसने दो साल पहले विनोद लाखरे से प्रेम विवाह किया था और उनकी एक बेटी भी है। इसी बात पर उसके दोनों भाई सूर्यप्रताप उर्फ जीतू और सुबोध उससे नाराज रहते हैं और लगातार जान से मारने की धमकियां देते आए है।

पीड़िता ने बताया कि घटना वाले दिन वह बालकनी में थी, तभी उसके भाई घर के बाहर खड़े होकर उसे गालियां दे रहे थे। जब वह उन्हें समझाने नीचे आई, तो सूर्यप्रताप ने हाथ में ईंट उठाई और उसके सिर पर दे मारी। इसके बाद आरोपियों ने उसे थप्पड़ों और मुक्कों से बुरी तरह मारा। उसने कहा कि वह दर्द और खून से लथपथ गिर पड़ी, लेकिन आरोपी रुकने वाले नहीं थे। इसी बीच उसके पति और सास ने किसी तरह बीच-बचाव किया। जाते-जाते आरोपी भाई बोले-आज बच गई, अगली बार जान ले लेंगे। (MP News)

पुलिस ने नहीं लिखी एफआईआर

पीड़िता ने बताया कि उसने पहले भी कई बार पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई, लेकिन कोतवाली पुलिस ने हर बार टाल दिया और कहा जब खून-खराबा होगा तब कार्रवाई करेंगे। अभिलाषा ने रोते हुए कहा, क्या मेरी जान जाने के बाद केस दर्ज होगा? क्या एक बेटी को अपने ही भाइयों की मौत का इंतजार करना पड़ेगा?

घटना के वीडियो भी सामने आए है, जिसमें आरोपी घर के बाहर पत्थर-ईट फेंकते और गाली-गलौज करते दिख रहे है। इस संबंध में पुलिस ने अब अभिलाषा की रिपोर्ट पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 296, 115(2), 351 (2) और 3 (5) के तहत मामला दर्ज किया है। (MP News)

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