हरियाणा के करनाल में बाल विवाह से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें जांच के बाद नाबालिग लड़की की शादी कराए जाने की पुष्टि हुई है। शिकायत मिलने के बाद संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी की ओर से जांच कराई गई। जांच में दस्तावेजों और बयानों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि शादी के समय लड़की की उम्र कानूनन तय उम्र से कम थी। इसके बाद पुलिस को रिपोर्ट भेजी गई, जिस पर थाना कुंजपुरा में मामला दर्ज कर लिया गया है। बाल विवाह शिकायत ईमेल के माध्यम से मिली थी। इस शिकायत के संदर्भ में संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी करनाल ने जांच शुरू की। जांच के दौरान लड़के पक्ष के बयान दर्ज किए गए। जांच में सामने आया कि लड़के की शादी 13 दिसंबर 2024 को कुंजपुरा में नाबालिग लड़की के साथ हुई थी। लड़का एक प्राइवेट स्कूल में नौवी कक्षा तक पढ़ा हुआ है। स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार उसकी जन्मतिथि 5 फरवरी 2002 है और शादी के दिन उसकी उम्र 22 वर्ष 10 माह 8 दिन थी, जिससे वह बालिग पाया गया। लड़की की उम्र स्कूल रिकॉर्ड से हुई स्पष्ट
लड़की की मां ने बयान में बताया कि उनके चार बच्चे हैं, जिस लड़की की शादी हुई वह सबसे छोटी थी। लड़की ने सरकारी स्कूल कुंजपुरा से नौवीं कक्षा तक पढ़ाई की है। स्कूल त्याग प्रमाण पत्र के अनुसार लड़की की जन्मतिथि 15 नवंबर 2008 है। जांच में यह सामने आया कि शादी के दिन पम्मी की उम्र 16 वर्ष 28 दिन थी, जिससे वह नाबालिग साबित हुई। दस्तावेजों से बाल विवाह की पुष्टि
बाल संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी कार्यालय की ओर से राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल कुंजपुरा और प्राइवेट स्कूल से रिकॉर्ड मंगवाए गए। सभी दस्तावेजों के आधार पर बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत संज्ञेय अपराध बनता पाया गया। इसके बाद सभी कागजात और रिपोर्ट करनाल एसपी को भेजा गया। कई लोगों के खिलाफ थाना कुंजपुरा में मामला दर्ज
इस मामले में कुंजपुरा थाना में मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में चार महिलाओ सहित 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले में नियमो के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।


