पंजाब के मोहाली के जीरकपुर पुलिस ने दो युवकों पर हमला, कार में तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में तीन नामजद व दो-तीन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। यह मामला पीड़ित राघव नरूला की शिकायत के बाद सामने आया। पुलिस के अनुसार, फ्लैट नंबर 93-ए, सनशाइन एनक्लेव, जीरकपुर निवासी राघव नरूला प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। उनकी पहचान अबोहर निवासी सिवा बडवा से करीब दो-तीन साल से थी। उन्होंने बताया कि 26 अक्टूबर को राघव अपने दोस्त शौर्य (निवासी प्रेम नगर, अबोहर) के साथ देहरादून से लौट रहे थे। पंचकूला के पास उनकी मुलाकात सिवा से हुई। राघव द्वारा सिवा से अपने पैसे मांगने पर उसने झगड़ा शुरू कर दिया। पीड़ित ने बताया कि जब वे छत लाइट चौक, जीरकपुर के पास पहुंचे, तो सिवा ने फोन कर अपने दोस्तों संजू कुक्कड़, कुनाल गलहोत्रा और 2-3 अज्ञात व्यक्तियों को बुला लिया। सभी आरोपियों ने मिलकर राघव और शौर्य पर लाठी-डंडों और मुक्कों से हमला कर दिया। कार में तोड़फोड़, जान से मारने की धमकी कुनाल ने डंडे से शौर्य की बांह पर वार किया, जिससे उसे गंभीर चोट आई। राघव को भी हाथ और शरीर पर कई चोटें लगीं। हमलावरों ने उनकी कार में भी तोड़फोड़ की और जान से मारने की धमकी दी। दोनों को मोहाली के चीमा अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, राघव को चार साधारण चोटें आई हैं, जबकि शौर्य को तीन चोटें लगी हैं, जिनमें से एक गंभीर बताई गई है। थाना जीरकपुर पुलिस ने 31 अक्टूबर 2025 को FIR संख्या 523 दर्ज की है। भारतीय न्याय संहिता 2023 (BNS) की धारा 115(2), 126(2), 117(2), 324(4), 351(2), 191(3), 190 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच की जिम्मेदारी एसआई जसवंत सिंह को सौंपी गई है।


