आगरा में चेक डिसऑनर के एक मामले में अदालत ने आरोपी को तलब करने के आदेश दिए हैं। अतिरिक्त न्यायालय संख्या-3 ने मामले की सुनवाई के लिए आरोपी को कोर्ट में उपस्थित होने को कहा है।
चेक डिसऑनर के मामले में अतिरिक्त न्यायालय संख्या-3 के पीठासीन अधिकारी ने आरोपी मोहित शर्मा पुत्र रमेश चंद शर्मा निवासी वाजिदपुर, थाना डॉकी, जिला आगरा को मुकदमे के विचारण के लिए अदालत में तलब करने के आदेश दिए हैं।
मामले के अनुसार वादी युवराज कुमार लवानियाँ निवासी पुरानी आबादी, सिकंदरा ने अपने अधिवक्ता जल सिंह परिहार के माध्यम से अदालत में परिवाद दायर किया। वादी ने आरोप लगाया कि आरोपी मोहित शर्मा उसका फूफेरा भाई है और दोनों के बीच पारिवारिक संबंध होने के कारण भरोसे में उसने 5 अप्रैल 2023 को मिठाई की दुकान खोलने के लिए 2 लाख 68 हजार रुपए उधार लिए थे।
वादी के अनुसार काफी समय बीत जाने के बाद पैसे वापस मांगने पर आरोपी ने भुगतान के लिए एक चेक दिया, लेकिन बैंक में प्रस्तुत करने पर वह चेक डिसऑनर हो गया। इस पर वादी के अधिवक्ता ने अदालत में पक्ष रखा, जिसके आधार पर अदालत ने मामले के विचारण के लिए आरोपी मोहित शर्मा को तलब करने के आदेश जारी किए हैं।


