वाराणसी में अब नौका चलाने वालों को एक सप्ताह के अंदर अपनी नावों का पंजीकरण करवाना होगा। बिना पंजीकरण के अब गंगा में नाव नहीं चलेगी।यह निर्देश पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने नाविकों संग की गयी बैठक के बाद लिया है। पुलिस कमिश्नर ने सभी को इस बात की जानकारी दी और कहा कि नाव पर भी सभी के पास लाइफ जैकेट अनिवार्य है। बिना इसके संचालन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इसक अलावा ओवरलोडिंग करने पर नाव सीज कर दी जाएगी। पुलिस कमिश्नर ने श्रद्धालुओं और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नाव/बोट संचालन के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। साथ ही उन्होंने घाटों पर अव्यवस्था, अवैध पार्किंग व अनधिकृत संचालन पर निगरानी बढ़ाते हुए जल पुलिस को नियमित चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। रजिस्ट्रेशन अनिवार्य पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया – गंगा में यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी को निर्देशित किया गया है। वाराणसी में नाविकों संग बैठक कर उन्हें बताया गया है कि एक सप्ताह के अंदर नगर निगम से अपनी नावों को पंजीकृत करवा लें ।अन्यथा अगले सप्ताह से गंगा में बिना रजिस्ट्रेशन की नौका नहीं चलने दी जाएगी और वाराणसी जल पुलिस उस नौका को जब्त कर लेगा। श्रद्धालुओं से करें विनम्र व्यवहार, लें वाजिब किराया पुलिस कमिश्नर ने सभी को निर्देशित किया कि – हमारी काशी में नौका विहार करने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। ऐसे में नाविक उनसे विनम्र व्यवहार करें। साथ ही उनसे नौका विहार का वाजिब किराया ही लें ताकि किसी भी प्रकार की अवयवस्था न उत्पन्न होने पाए। साथ ही नाविकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि नाव पर ओवरलोडिंग न हो। ऐसा करने पर सभी यात्रियों को नौका से उतारकर नौका को सीज कर दिया जाएगा प्रतिबंधित क्षेत्र में बरतें सावधानी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कहा – सभी नाविकों की जिम्मेदारी है कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंतजल पुलिस को सूचना दें। इसके अलावा गंगा के अत्यधिक गहरे और प्रतिबंधित इलाकों में नौका संचालन से बचें। वहां बनी लाइन से ही गुजरें। ताकि नौका विहार कर रहे श्रद्धालुओं और सैलानियों के जाल-माल की सुरक्षा हो सके।


