बेगूसरया में तेघड़ा अनुमंडल प्रशासन ने इंटरमीडिएट वार्षिक (सैद्धांतिक) परीक्षा 2026 को शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त संपन्न कराने के लिए कड़ा कदम उठाया है। अनुमंडल पदाधिकारी ने परीक्षा अवधि के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों के 200 गज के दायरे में धारा 163 लागू करने की बात कही है। टरमीडिएट परीक्षा को देखते हुए आदेश दरअसल इसी महीने 2 फरवरी से बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू होने वाला है, जो 13 फरवरी तक चलेगा। व्यस्था बनाए रखने के लिए तेघड़ा अनुमंडल प्रशासन का कहना है कि परिक्षा अवधि के दौरान केंद्र से 200 गज की दूरी में नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू रहेगी। इस दौरान अगर 200 गज की दूरी में भीड़ इक्ट्ठा होती है तो उन पर कार्रवाई होगी। यह आदेश परीक्षा तिथि के दिन सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। तेघड़ाा में कहां कहां बने सेंटर दरअसल तेघड़ा में प्रशासन ने आरकेसी हाई स्कूल फुलवरिया, एसभीआर हाई स्कूल तेघड़ा, ओमर हाई स्कूल तेघड़ा, बीएनके कॉलेज बरौनी और जेके +2 स्कूल बरौनी को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। धारा 163 में क्या होता है इस धारा के अनुसार पांच या उससे अधिक लोगों का एक साथ इकट्ठा होना, हथियार लेकर चलना, शोरगुल या हंगामा करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार के कागज, पर्ची या परीक्षा संबंधी सामग्री का वितरण अथवा प्रचार-प्रसार पर रोक रहेगी। साथ ही, परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना पूर्णतः वर्जित किया गया है। इन चीजों पर भी प्रतिबंध आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास चाय, पान, परचून और फोटोस्टेट की दुकानें बंद रहेंगी। बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने पर भी रोक लगाई गई है। अनुमंडल पदाधिकारी ने संबंधित केंद्राधीक्षकों, स्टैटिक और गश्ती दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, थानाध्यक्षों, अंचल अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को आदेश का सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। बेगूसरया में तेघड़ा अनुमंडल प्रशासन ने इंटरमीडिएट वार्षिक (सैद्धांतिक) परीक्षा 2026 को शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त संपन्न कराने के लिए कड़ा कदम उठाया है। अनुमंडल पदाधिकारी ने परीक्षा अवधि के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों के 200 गज के दायरे में धारा 163 लागू करने की बात कही है। टरमीडिएट परीक्षा को देखते हुए आदेश दरअसल इसी महीने 2 फरवरी से बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू होने वाला है, जो 13 फरवरी तक चलेगा। व्यस्था बनाए रखने के लिए तेघड़ा अनुमंडल प्रशासन का कहना है कि परिक्षा अवधि के दौरान केंद्र से 200 गज की दूरी में नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू रहेगी। इस दौरान अगर 200 गज की दूरी में भीड़ इक्ट्ठा होती है तो उन पर कार्रवाई होगी। यह आदेश परीक्षा तिथि के दिन सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। तेघड़ाा में कहां कहां बने सेंटर दरअसल तेघड़ा में प्रशासन ने आरकेसी हाई स्कूल फुलवरिया, एसभीआर हाई स्कूल तेघड़ा, ओमर हाई स्कूल तेघड़ा, बीएनके कॉलेज बरौनी और जेके +2 स्कूल बरौनी को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। धारा 163 में क्या होता है इस धारा के अनुसार पांच या उससे अधिक लोगों का एक साथ इकट्ठा होना, हथियार लेकर चलना, शोरगुल या हंगामा करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार के कागज, पर्ची या परीक्षा संबंधी सामग्री का वितरण अथवा प्रचार-प्रसार पर रोक रहेगी। साथ ही, परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना पूर्णतः वर्जित किया गया है। इन चीजों पर भी प्रतिबंध आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास चाय, पान, परचून और फोटोस्टेट की दुकानें बंद रहेंगी। बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने पर भी रोक लगाई गई है। अनुमंडल पदाधिकारी ने संबंधित केंद्राधीक्षकों, स्टैटिक और गश्ती दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, थानाध्यक्षों, अंचल अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को आदेश का सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है।


