भदोही कोर्ट ने मारपीट के दोषी को सुनाई सजा:सभाजीत यादव को 3 साल का कारावास और अर्थदंड

भदोही कोर्ट ने मारपीट के दोषी को सुनाई सजा:सभाजीत यादव को 3 साल का कारावास और अर्थदंड

भदोही की एक अदालत ने मारपीट के मामले में दोषी सभाजीत यादव को तीन साल के साधारण कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश अखिलेश दुबे ने 31 मार्च 2026 को यह फैसला सुनाया। यह मामला 21 जून 2015 का है, जब कनकापुर निवासी सुनील कुमार यादव ने भदोही थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, विपक्षी सभाजीत यादव ने जबरन उनके खेत में मड़हा लगाने का प्रयास किया। जब सुनील के पिता विजय बहादुर यादव ने इसका विरोध किया, तो सभाजीत यादव, कमलेश यादव और राजितराम यादव ने कथित तौर पर गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। इस घटना के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 324, 323, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था। न्यायालय ने सभाजीत यादव को धारा 308 के तहत 3 वर्ष के साधारण कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड, धारा 323 के तहत 6 माह के साधारण कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड, तथा धारा 504 के तहत 6 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेश और पुलिस अधीक्षक भदोही अभिनव त्यागी के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत यह कार्रवाई की गई। इस अभियान का उद्देश्य चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के खिलाफ त्वरित और अधिकतम दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करना है। स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और डीजीसी दिनेश कुमार पाण्डेय की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप यह दोषसिद्धि संभव हुई।

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