इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा के आरोपी मोहम्मद अली की जमानत शर्तों के साथ मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने दिया है। मामले के तथ्यों के अनुसार 24 नवंबर 2024 को अदालत के आदेश पर संभल जामा मस्जिद का सर्वे करने गई टीम और पुलिस पर सात-आठ सौ लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। ईट पत्थरों से हमला करने के साथ फायरिंग भी की, जिसमें सीओ अनुज चौधरी सहित कई पुलिसकर्मी घायल हुए। हिंसा करने वालों ने आगजनी भी की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से शिनाख्त के बाद 44 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मोहम्मद अली की ओर से कहा गया कि सभी आरोपियों पर सामान्य आरोप हैं। याची की कोई विशेष रोल नहीं बताई गई है। इस मामले में 37 आरोपियों की जमानत मंजूर हो चुकी है। याची भी समानता के आधार पर जमानत पाने का हकदार है। कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए मोहम्मद अली को शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।


