सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद बुलडोजर कार्रवाई कैसे:यूपी में बुलडोजर कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा यह सत्ता का दुरूपयोग नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र से मकान गिराने की कार्रवाई पर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट के “ बुलडोज़र जस्टिस” फैसले के बाद भी राज्य में दंड के तौर पर मकान तोड़े जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस…


