भास्कर न्यूज। अमृतसर निगम कमिश्नर बिक्रमजीत सिंह शेरगिल के निर्देश पर एस्टेट विभाग की टीम ने वेस्ट हलका में 9 अवैध खोखों को सील कर दिया। लेकिन दोबारा से सील तोड़दुकानें चल पड़ें इस बारे कहा जा सकता। चूंकि 3 माह पहले नवंबर-2025 में इसी तरह की बड़ी कार्रवाई मजीठा रोड में एस्टेट विभाग ने कमिश्नर के निर्देश पर 11 अवैध खोखों को सील किया था। पर महज 72 घंटे में ही अवैध खोखो मालिकों ने सील तोड़कर दुकानें शुरू कर दी थी। जिसके बाद निगम के जिम्मेदार अफसरों ने सील तोड़ने के मामले में कोई सख्त कार्रवाई करना जरूरी नहीं समझा। हालांकि, निगम में यह चर्चा का विषय बना था कि शहर के एक विधायक की शह पर सील तोड़ी गई है। इसलिए अवैध खोखे लगाने वालों का कुछ नहीं होना। एस्टेट विभाग ने जो कार्रवाई की वह महज दिखावा और वाहवाही लूटने के लिए थी। वहीं, अब वेस्ट हलका में वैसी ही कार्रवाई करते हुए 9 अवैध खोखों को सील तो करा दिया गया है। लेकिन कब तक सील रहेंगी इस बारे कुछ कह पाना मुश्किल है। कहीं, किसी विधायक या मंत्री की सिफारिश निगम अफसरों को पहुंची तो वापस सील तोड़कर दुकानें चलने लगेंगी। यही नहीं, मजीठा रोड पर खोखों का सील तोड़ दिए जाने के एक माह बाद ही कमिश्नर को शिकायत भेजी गई थी। इसके अलावा कई बार उनकी नोटिस में मामला लाया जा चुका है। पर 3 माह बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। बता दें कि मजीठा रोड पर जो 11 खोखे सील किए गए थे, वह पहले भी सील किए जा चुके। लेकिन हर बार एस्टेट विभाग की खानापूर्ति ही देखने को मिलती रही है। फिलहाल, वेस्ट हलका अधीन आते ग्वाल मंडी इलाके में अवैध खोखों को सील कर चेताया गया है कि दोबारा से दुकानें चलती मिली तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगम कमिश्नर व ज्वाइंट कमिश्नर ने अपील किया है कि अवैध कब्जा नहीं करें। यदि किसी भी जगह अवैध खोखों लगाकर कब्जा पाया गया तो पीएमसी अधिनियम 1976 की धारा 246-ए के तहत कार्रवाई की जाएगी। सील करने की कार्रवाई में इंस्पेक्टर अमन शर्मा, विशाल महाजन, विक्रम कुमार व अन्य मौजूद रहे।


