रेप केस में क्रिकेटर यश दयाल की गिरफ्तारी संभव:जयपुर कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज, कहा- ऐसा नहीं लगता कि आरोपी को फंसाया गया

रेप केस में क्रिकेटर यश दयाल की गिरफ्तारी संभव:जयपुर कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज, कहा- ऐसा नहीं लगता कि आरोपी को फंसाया गया

IPL चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के तेज गेंदबाज यश दयाल को नाबालिग से रेप के मामले में जयपुर के पॉक्सो कोर्ट से झटका लगा है। जयपुर महानगर प्रथम के पॉक्सो कोर्ट-3 ने यश की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब यश दयाल की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। जज अलका बंसल ने आदेश में कहा- प्रथमदृष्टया ऐसा नहीं लगता है कि आरोपी को झूठे आरोपों में फंसाया गया है। अब तक की जांच में आरोपी का अपराध में शामिल होना प्रकट होता है। आरोपी से पूछताछ होनी शेष है। ऐसे में इस स्तर पर आरोपी को अग्रिम जमानत का फायदा नहीं दिया जा सकता। 23 जुलाई 2025 को जयपुर के सांगानेर सदर थाने में यश के खिलाफ क्रिकेट में करियर बनाने का झांसा देकर और इमोशनल ब्लैकमेल करके नाबालिग के साथ ढाई साल तक रेप करने का मामला दर्ज हुआ था। पीड़िता के मोबाइल में चैट, फोटोज और वीडियो मिले
पीड़िता के वकील दिवेश शर्मा ने बताया- मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने पीड़िता और आरोपी के मोबाइल की CDR बरामद की। इसमें दोनों के बीच बातचीत होने की पुष्टि होती है। इसके साथ ही पीड़िता द्वारा बताए गए होटलों में दोनों के ठहरने का रिकॉर्ड भी है। पीड़िता के मोबाइल से मिली चैट, फोटोज और वीडियो के विश्लेषण से आरोपी के खिलाफ पॉक्सो के तहत मामला बनता है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि आरोपी ने 3-4 मई 2023 को जयपुर में IPL मैच खेलने के दौरान पीड़िता को रेलवे स्टेशन के पास होटल में मिलने बुलाया और सेक्स के लिए कहा। पीड़िता के मना करने पर उसने उसके पापा के केस को लेकर उसकी आर्थिक और भावनात्मक मदद करने, कानपुर में क्रिकेट एकेडमी जॉइन कराने का झांसा देकर 2-3 सितंबर, 2023 को कानपुर (यूपी) बुलाकर उसके साथ होटल में रेप किया। पीड़िता से हमेशा सार्वजनिक स्थान पर की मुलाकात
आरोपी क्रिकेटर के वकील कुणाल जैमन ने बताया कि आरोपी ने पीड़िता से हमेशा सार्वजनिक स्थान और टीम के अन्य सदस्यों की मौजूदगी में मुलाकात की है। वे एकांत स्थान पर कहीं भी अकेले नहीं मिले। पीड़िता ने आरोपी को कभी नहीं बताया कि उसकी उम्र 18 साल से कम है। FIR में भी उसने यह नहीं कहा कि जब उसके साथ पहली बार रेप हुआ, उस समय वह कम उम्र की थी। वहीं, यदि पीड़िता के साथ कानपुर में रेप हुआ तो वह प्रार्थी के साथ उसके बाद भी अलग-अलग शहरों में क्यों गई? इसके बारे में पीड़िता ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। ब्लैकमेल करने की नीयत से मामला दर्ज कराया
वकील कुणाल जैमन ने बताया- पीड़िता ने उसे परेशान, अपमानित और ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठने की नीयत से मामला दर्ज कराया है। वह एक सम्मानित क्रिकेटर है, जिसे महिलाओं के एक गिरोह द्वारा झूठे आरोप लगाकर फंसाया जा रहा है। पीड़िता ने स्वयं को उसके समक्ष वयस्क के रूप में प्रस्तुत किया। वयस्क होने के नाते स्वयं बिना किसी दबाव या जबरदस्ती के प्रार्थी से मुलाकात कर अपनी आर्थिक स्थिति तंग बताई, जिसके चलते उसने क्रिकेट किट खरीदने के लिए पैसे ट्रांसफर किए। उसके बाद भी पीड़िता किसी न किसी बहाने से उससे पैसे ऐंठती रही। गाजियाबाद (यूपी) में उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे में भी पीड़िता की मिलीभगत है। गाजियाबाद में भी हुई थी FIR
यश दयाल के खिलाफ 6 जुलाई को गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन में BNS की धारा 69 (धोखे से यौन संबंध बनाना) के तहत FIR दर्ज की गई थी। क्रिकेटर पर एक युवती ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक दोनों की मुलाकात लगभग पांच साल पहले हुई थी। …….. क्रिकेटर यश दयाल से जुड़ी ये खबरें भी पढ़िए…. क्रिकेटर यश दयाल की गिरफ्तारी रोकने से हाईकोर्ट का इनकार:कोर्ट ने कहा- रेप पीड़ित नाबालिग है, आरोपी को राहत नहीं दे सकते RCB के तेज गेंदबाज यश दयाल को नाबालिग से रेप के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। जयपुर में जस्टिस सुदेश बंसल की अदालत ने कहा- पीड़ित नाबालिग है, इसलिए गिरफ्तारी और पुलिस कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकते। (पूरी खबर पढ़ें) क्रिकेटर यश दयाल पर दूसरी बार रेप केस:जयपुर में क्रिकेटर बनाने का झांसा देकर नाबालिग से रेप; गाजियाबाद की युवती ने भी आरोप लगाए थे IPL चैंपियन RCB के तेज गेंदबाज यश दयाल पर इसी महीने में दूसरी बार रेप का केस दर्ज हुआ है। जयपुर में रहने वाली लड़की ने यहां के सांगानेर सदर थाने में क्रिकेटर के खिलाफ केस दर्ज कराया है। (पूरी खबर पढ़ें)

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