आर्म्स एक्ट के दोषी को दो साल की सजा:बेतिया में लोडेड पिस्तौल के साथ पकड़ा गया था मनोरंजन पांडे, 8000 रुपये जुर्माना

आर्म्स एक्ट के दोषी को दो साल की सजा:बेतिया में लोडेड पिस्तौल के साथ पकड़ा गया था मनोरंजन पांडे, 8000 रुपये जुर्माना

बेतिया में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मोहम्मद सरवर अंसारी ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में गोपालपुर गांव निवासी मनोरंजन पांडे को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर 8000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पांडे को लोडेड पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया था। सूचना मिली थी कि गोपालपुर ब्रह्मस्थान के पास फूस के घर में छुपा है अपाराधी अभियोजन पदाधिकारी ज्योति राज ने बताया कि यह घटना 19 अप्रैल 2024 की रात की है। इससे एक रात पहले, 18 अप्रैल को गोपालपुर थाना के सब-इंस्पेक्टर विपिन कुमार पुलिस टीम के साथ छापेमारी पर निकले थे। उन्हें सूचना मिली थी कि गोपालपुर ब्रह्मस्थान के पास एक फूस के घर में मनोरंजन पांडे अवैध हथियार के साथ छिपा हुआ है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने उस घर की घेराबंदी की। घर के अंदर सिगरेट पी रहा एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा, जिसे जवानों ने पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसकी कमर में पैंट में रखी 1 लोडेड पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में अभियुक्त के खिलाफ दर्ज की गई थी एफआईआर इस मामले में अभियुक्त के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। विचारण के दौरान गवाहों की गवाही, उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)बी ए के तहत दो वर्ष और धारा 26 के तहत एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने आदेश दिया कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। बेतिया में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मोहम्मद सरवर अंसारी ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में गोपालपुर गांव निवासी मनोरंजन पांडे को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर 8000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पांडे को लोडेड पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया था। सूचना मिली थी कि गोपालपुर ब्रह्मस्थान के पास फूस के घर में छुपा है अपाराधी अभियोजन पदाधिकारी ज्योति राज ने बताया कि यह घटना 19 अप्रैल 2024 की रात की है। इससे एक रात पहले, 18 अप्रैल को गोपालपुर थाना के सब-इंस्पेक्टर विपिन कुमार पुलिस टीम के साथ छापेमारी पर निकले थे। उन्हें सूचना मिली थी कि गोपालपुर ब्रह्मस्थान के पास एक फूस के घर में मनोरंजन पांडे अवैध हथियार के साथ छिपा हुआ है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने उस घर की घेराबंदी की। घर के अंदर सिगरेट पी रहा एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा, जिसे जवानों ने पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसकी कमर में पैंट में रखी 1 लोडेड पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में अभियुक्त के खिलाफ दर्ज की गई थी एफआईआर इस मामले में अभियुक्त के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। विचारण के दौरान गवाहों की गवाही, उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)बी ए के तहत दो वर्ष और धारा 26 के तहत एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने आदेश दिया कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।  

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