बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने राज्य के पशुपालकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने को लेकर ‘पशु बीमा योजना’ की शुरुआत की है। अब पशुपालक अपने दुधारू और अन्य श्रेणी के पशुओं का काफी अनुदान पर बीमा करा सकेंगे। खास बात यह है कि कुल प्रीमियम राशि का 85 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी। जबकि पशुपालक को मात्र 15 प्रतिशत राशि ही देनी होगी। एक पशु के लिए अधिकतम बीमा राशि 50,000 रुपये निर्धारित की गई है। परियोजना निदेशक (बीएलडीए, पटना) द्वारा राज्य के सभी जिला पशुपालन पदाधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिया गया है। हालांकि पशु बीमा के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का चयन किया गया है। जानिए किस-किस पशुओं का बीमा होगा: इस योजना के तहत दुधारू पशुओं के साथ-साथ भार ढोने वाले जानवर बकरी, भेड़, सूअर, खरगोश, याक, घोड़ा, गधा, खच्चर व ऊंट का भी बीमा होगा। एक परिवार अधिकतम 10 पशुधन इकाई (1 इकाई = 10 छोटे जानवर) तक का बीमा करा सकते हैं। सूअर और खरगोश के मामले में यह सीमा 5 इकाई तक है। जिनके पास 10 से कम जानवर हैं, वे भी इस अनुदान के लाभुक होंगे। जो लाभुक अधिकतम तीन वर्षों के लिए पशुओं का बीमा कराते उसे पहले प्राथमिकता मिलेगा। 06 मार्च तक करें आवेदन
जो पशुपालक अपने पशुओं का बीमा कराना चाहते हैं, वो गव्य विभाग के dairy.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए पशुपालक का नाम, पूरा पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पशुओं की संख्या, बैंक डिटेल्स भरना होगा। सरकार ने प्रीमियम की दरों को पारदर्शी रखा है
एक वर्ष के लिए: बीमा राशि का 2.31%
दो वर्ष के लिए: बीमा राशि का 4.35%
तीन वर्ष के लिए: बीमा राशि का 6.29% बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने राज्य के पशुपालकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने को लेकर ‘पशु बीमा योजना’ की शुरुआत की है। अब पशुपालक अपने दुधारू और अन्य श्रेणी के पशुओं का काफी अनुदान पर बीमा करा सकेंगे। खास बात यह है कि कुल प्रीमियम राशि का 85 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी। जबकि पशुपालक को मात्र 15 प्रतिशत राशि ही देनी होगी। एक पशु के लिए अधिकतम बीमा राशि 50,000 रुपये निर्धारित की गई है। परियोजना निदेशक (बीएलडीए, पटना) द्वारा राज्य के सभी जिला पशुपालन पदाधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिया गया है। हालांकि पशु बीमा के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का चयन किया गया है। जानिए किस-किस पशुओं का बीमा होगा: इस योजना के तहत दुधारू पशुओं के साथ-साथ भार ढोने वाले जानवर बकरी, भेड़, सूअर, खरगोश, याक, घोड़ा, गधा, खच्चर व ऊंट का भी बीमा होगा। एक परिवार अधिकतम 10 पशुधन इकाई (1 इकाई = 10 छोटे जानवर) तक का बीमा करा सकते हैं। सूअर और खरगोश के मामले में यह सीमा 5 इकाई तक है। जिनके पास 10 से कम जानवर हैं, वे भी इस अनुदान के लाभुक होंगे। जो लाभुक अधिकतम तीन वर्षों के लिए पशुओं का बीमा कराते उसे पहले प्राथमिकता मिलेगा। 06 मार्च तक करें आवेदन
जो पशुपालक अपने पशुओं का बीमा कराना चाहते हैं, वो गव्य विभाग के dairy.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए पशुपालक का नाम, पूरा पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पशुओं की संख्या, बैंक डिटेल्स भरना होगा। सरकार ने प्रीमियम की दरों को पारदर्शी रखा है
एक वर्ष के लिए: बीमा राशि का 2.31%
दो वर्ष के लिए: बीमा राशि का 4.35%
तीन वर्ष के लिए: बीमा राशि का 6.29%


