अमरोहा की जिलाधिकारी (डीएम) निधि गुप्ता ने शराब पर ओवररेटिंग के मामले में एक शराब विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। हसनपुर शहर में संचालित इस दुकान पर निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर शराब बेची जा रही थी। पहली बार ओवररेटिंग पाए जाने पर 75 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। यह मामला हसनपुर के वार्ड 12 स्थित अमरोहा अतरासी अड्डे के पास संचालित कम्पोजिट शराब की दुकान से जुड़ा है। दुकान की मालिक पूनम देवी पत्नी ललित चौहान, निवासी मोहल्ला अवंतिका नगर, थाना गजरौला हैं। शिकायत के अनुसार, यहां शराब पर निर्धारित दर से दस रुपये अधिक लिए जा रहे थे। डीएम निधि गुप्ता ने बताया कि विक्रेता को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर जवाब देने का समय दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शराब की बिक्री निर्धारित दरों पर ही होनी चाहिए। जिले भर में शराब की दुकानों पर ओवररेटिंग की शिकायतें अक्सर सामने आती रही हैं।जानकारी के अनुसार, यह दुकान काफी समय से ओवररेटिंग पर शराब बेच रही थी। ग्राहकों से प्रत्येक क्वार्टर और बीयर पर निर्धारित मूल्य से 10 रुपये ज्यादा वसूले जा रहे थे। फिलहाल, डीएम के इस कदम से अवैध वसूली पर लगाम लगने की उम्मीद है।


