AIMIM समर्थक को RJDविधायक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना पड़ा महंगा:निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ने दर्ज कराई FIR, सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी

AIMIM समर्थक को RJDविधायक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना पड़ा महंगा:निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ने दर्ज कराई FIR, सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के दौरान सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में AIMIM समर्थक कैसर शेख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। शेख ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के विधायक सऊद आलम पर टिप्पणी की थी। ठाकुरगंज के सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी ने यह प्राथमिकी दर्ज कराई है। यह प्राथमिकी केस नंबर 100/25 के तहत 4 नवंबर 2025 को दर्ज की गई है। इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 223, 175, 351(2), 352 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 के प्रावधान लागू किए गए हैं। चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ा दी है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी विशाल राज ने इस घटना पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने जिलेवासियों से सोशल मीडिया पर किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट, फोटो, वीडियो या भ्रामक सूचना साझा करने से बचने की अपील की है। विशाल राज ने चेतावनी दी कि ऐसे कृत्य कानूनी अपराध हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विशाल राज ने सभी मतदाताओं से आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है और सोशल मीडिया का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार में चुनावी माहौल के मद्देनजर निर्वाचन आयोग सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार, चुनावी प्रचार में किसी भी तरह की नफरत या भड़काऊ सामग्री को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पहले भी ऐसे कई मामलों में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के दौरान सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में AIMIM समर्थक कैसर शेख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। शेख ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के विधायक सऊद आलम पर टिप्पणी की थी। ठाकुरगंज के सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी ने यह प्राथमिकी दर्ज कराई है। यह प्राथमिकी केस नंबर 100/25 के तहत 4 नवंबर 2025 को दर्ज की गई है। इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 223, 175, 351(2), 352 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 के प्रावधान लागू किए गए हैं। चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ा दी है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी विशाल राज ने इस घटना पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने जिलेवासियों से सोशल मीडिया पर किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट, फोटो, वीडियो या भ्रामक सूचना साझा करने से बचने की अपील की है। विशाल राज ने चेतावनी दी कि ऐसे कृत्य कानूनी अपराध हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विशाल राज ने सभी मतदाताओं से आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है और सोशल मीडिया का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार में चुनावी माहौल के मद्देनजर निर्वाचन आयोग सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार, चुनावी प्रचार में किसी भी तरह की नफरत या भड़काऊ सामग्री को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पहले भी ऐसे कई मामलों में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है।  

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