रजनीकांत की फिल्म पर HC ने 12 साल बाद ठोका करोड़ों जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला

रजनीकांत की फिल्म पर HC ने 12 साल बाद ठोका करोड़ों जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला

Rajinikanth Film Kochadaiiyaan Case: रजनीकांत और दीपिका पादुकोण की 2014 में रिलीज हुई साउथ फिल्म ‘कोचादाइयां’ 12 साल बाद फिर से चर्चा में आ गई है। मद्रास हाई कोर्ट ने फिल्म के प्रोड्यूसर जे मुरली मनोहर और उनकी कंपनी मीडियावन ग्लोबल एंटरटेनमेंट लिमिटेड पर 2.52 करोड़ का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि वे 4 हफ्ते के भीतर जुर्माना अदा करें या 6 महीने की जेल की सजा के लिए तैयार रहें।

कर्ज चुकाने से जुड़ा है मामला

ये विवाद असल में एक एडवरटाइजिंग एजेंसी ‘एडब्यूरो एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड’ को कर्ज चुकाने के मामले से जुड़ा है। बता दें, एजेंसी ने 2014 में प्रोडक्शन हाउस को 20 करोड़ का फिनांस दिया था, जिसका हिस्सा बताकर वे 2.40 करोड़ की गारंटी मुनाफे का भी वादा किया गया था। हालांकि, प्रोडक्शन हाउस ने एजेंसी को अब तक पूरा भुगतान नहीं किया और कुछ दिए गए चेक बाउंस भी हो गए।

इतना ही नहीं, मामला 2021 में एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट पहुंचा, जिसने मुरली मनोहर को 6 महीने की जेल की सजा और 7.70 करोड़ राशि देने का आदेश दिया था। 2023 में सिटी सिविल कोर्ट ने इस सजा को बरकरार रखा। प्रोड्यूसर ने बाद में दावा किया कि उन्होंने 12.75 करोड़ चुकाए हैं और एजेंसी ने चेक को गलत तरीके से गारंटी के तौर पर यूज किया।

धोखाधड़ी का केस दर्ज

तकरीबन इसी विवाद के चलते 2016 में एजेंसी ने लता रजनीकांत की पत्नी लता पर धोखाधड़ी का केस भी दर्ज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनसे फिल्म के राइट्स संबंधी सवाल किए थे और 2018 में 6.20 करोड़ का भुगतान आदेश दिया। बाद में रजनीकांत को राहत मिली, लेकिन 2025 में एक कोर्ट ने धोखाधड़ी के आरोपों को बरकरार रखा।

दरअसल, लता ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि ये मामला उनकी और परिवार की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला है और ये सिर्फ सेलिब्रिटी होने की कीमत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। फिलहाल, इस पूरे विवाद ने ‘कोचादाइयां’ फिल्म को न केवल बॉक्स ऑफिस पर बल्कि कोर्ट में भी चर्चा में रखा। अब मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रोड्यूसरों को बड़ी कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जो आने वाले हफ्तों में साफ हो जाएगा।

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