असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के अपलोड नहीं हुए एडमिट कार्ड:परीक्षा 7 से होगी या नहीं, तय नहीं; हाईकोर्ट ने लगाई रोक, अब RPSC करेगा अपील

असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के अपलोड नहीं हुए एडमिट कार्ड:परीक्षा 7 से होगी या नहीं, तय नहीं; हाईकोर्ट ने लगाई रोक, अब RPSC करेगा अपील

राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) परीक्षा-2025 के एडमिट कार्ड आज यानि गुरुवार को अपलोड नहीं किए गए है। परीक्षा 7 से 20 दिसम्बर तक होनी है और बुधवार को हाईकोर्ट ने एग्जाम पर रोक लगा दी थी। इस आदेश के बाद आयोग ने अभी यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि पेपर 7 दिसम्बर से शुरू होंगे या नहीं। लेकिन आयोग प्रशासन अब इस रोक के फैसले का अवलोकन करने के साथ इस के खिलाफ अपील दायर करने की तैयारी कर रहा है। वेबसाइट से करने होते है एडमिट कार्ड डाउनलोड आयोग ने 4 दिसम्बर यानि परीक्षा से तीन दिन पहले एडमिट कार्ड अपलोड करने की बात कही थी, लेकिन इससे पहले ही हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। आज ये एडमिट कार्ड अपलोड नहीं किए गए। अपलोड करने के बाद प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन-पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक प्रविष्ट कर डाउनलोड किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक से भी प्रवेश-पत्रों को डाउनलोड किया जा सकता है। कल हाईकोर्ट ने लगा दी थह एग्जाम पर रोक राजस्थान हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा-2024 पर बुधवार को रोक लगा दी थी। जस्टिस अशोक कुमार जैन की अदालत ने यदुराज और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए रोक लगाई। परीक्षा 7 दिसंबर से होनी थी। कोर्ट ने कहा- आरपीएससी पहले परीक्षा का सिलेबस जारी करें। सिलेबस जारी होने के 30 दिन बाद परीक्षा करवाए। दरअसल, RPSC ने सितंबर में भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। लेकिन भर्ती परीक्षा का नया सिलेबस जारी नहीं किया था। जिसे लेकर हाईकोर्ट ने आरपीएससी सचिव को भी तलब किया था। 92600 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड परीक्षा के लिए कुल 92600 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं। सामान्य ज्ञान के पेपर में सबसे ज्यादा 42348 अभ्यर्थी जयपुर के परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे। अजमेर में 8555 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। भरतपुर में 5696, बीकानेर में 9906, जोधपुर में 9395, कोटा में 3260 और उदयपुर में 13440 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। अजमेर के अलावा भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में लिया जाएगा। इसके लिए कुल 298 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 203 केंद्र सरकारी शिक्षण संस्थाओं, जबकि 95 केंद्र प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में बनाए गए हैं। बता दें कि इस भर्ती के सभी वैकल्पिक विषयों के पेपर केवल जयपुर में कराए जाएंगे, जबकि सामान्य ज्ञान का पेपर 7 संभाग मुख्यालय पर लिया जाएगा। आयोग द्वारा अब तक विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के वैकल्पिक विषयों की परीक्षाएं अजमेर व जयपुर में कराई जाती रही हैं। पहला पेपर जीके का होगा परीक्षा के तहत राजस्थान का सामान्य ज्ञान (प्रश्न-पत्र III) की परीक्षा का आयोजन 7 दिसंबर 2025 को दोपहर 12:00 बजे से 2:00 बजे तक किया जाएगा। इसके बाद, विभिन्न ऐच्छिक विषयों के प्रश्न-पत्रों की परीक्षा का आयोजन 8 से 20 दिसंबर 2025 तक प्रतिदिन दो पारियों में किया जाएगा। प्रथम पारी (प्रश्न-पत्र I) का समय सुबह 9:00 बजे से 12:00 बजे तक और द्वितीय पारी (प्रश्न-पत्र II) का समय दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगा। परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र हेतु ओएमआर उत्तर पत्रक के पांचवें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। एक घंटे पहले मिलेगी एन्ट्री परीक्षा केंद्र पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। फोटो युक्त पहचान जरूरी अभ्यर्थियों को पहचान के लिए परीक्षा केंद्र पर मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लेकर उपस्थित होना होगा। यदि मूल आधार कार्ड पर फोटो पुरानी अथवा अस्पष्ट है तो अन्य मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र यथा मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें रंगीन एवं नवीनतम स्पष्ट फोटो लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना होगा। इसके साथ ही अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र पर भी नवीनतम रंगीन फोटो ही चस्पा करनी होगी। बहकावे में नहीं आए आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी किसी दलाल, मीडिएटर, समाजकंटक या अपराधी के बहकावे में न आएं। यदि कोई परीक्षा में पास कराने के नाम पर रिश्वत की मांग या अन्य कोई प्रलोभन व झांसा देता है तो प्रमाण सहित इस संबंध में जांच एजेंसी एवं आयोग कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200, 2635212 एवं 2635255 पर सूचित करें। परीक्षा में अनुचित साधन अपनाये जाने एवं अनुचित कृत्यों में संलिप्त होने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के तहत आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने से दण्डित एवं चल अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त की जा सकती है। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम से सम्बन्धित ये खबरें भी पढ़ें…

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