अररिया में 5 एकड़ जमीन अतिक्रमण मुक्त:कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाया

अररिया में 5 एकड़ जमीन अतिक्रमण मुक्त:कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाया

अररिया जिले के भरगामा प्रखंड अंतर्गत रघुनाथपुर दक्षिण में पुलिस और प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर 5 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है। यह कार्रवाई अवैध कब्जे वाली भूमि को खाली कराने के लिए की गई। जानकारी के अनुसार, चंदेश्वरी यादव ने लगभग 20 वर्ष पूर्व इस जमीन का केवाला लेकर म्यूटेशन करवाया था और नियमित रूप से रसीद भी कटवा रहे थे। इसी दौरान कुछ महादलित परिवारों ने इस जमीन पर अवैध कब्जा कर लाल कार्ड (पर्चा) बनवा लिया, जिससे भूस्वामी चंदेश्वरी यादव अपनी जमीन से बेदखल हो गए थे। मालिकाना हक बहाल करने का आदेश दिया इस मामले में चंदेश्वरी यादव ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। चंदेश्वरी यादव बनाम बिहार सरकार मामले में लंबी सुनवाई के बाद पटना उच्च न्यायालय ने भूस्वामी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें मालिकाना हक बहाल करने का आदेश दिया। मौके पर मौजूद रहे अधिकारी उच्च न्यायालय के इस आदेश के अनुपालन में स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया। मौके पर दंडाधिकारी सह वीडियो शशि भूषण सुमन, बीसीओ जयशंकर झा, राजस्व पदाधिकारी राम उदगार चौपाल, भरगामा थानाध्यक्ष राजेश कुमार, अपर थानाध्यक्ष सोनू कुमार, एसआई नितेश सिंह, एसआई रौशन कुमार सहित जिला स्तर से महिला एवं पुरुष पुलिस बल की भारी तैनाती रही। पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। फारबिसगंज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुकेश कुमार साह ने बताया कि कोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन करते हुए अतिक्रमणकारियों द्वारा कब्जा की गई जमीन को पूरी तरह खाली करवा लिया गया है। अब यह जमीन भूस्वामी को सौंप दी जाएगी। अररिया जिले के भरगामा प्रखंड अंतर्गत रघुनाथपुर दक्षिण में पुलिस और प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर 5 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है। यह कार्रवाई अवैध कब्जे वाली भूमि को खाली कराने के लिए की गई। जानकारी के अनुसार, चंदेश्वरी यादव ने लगभग 20 वर्ष पूर्व इस जमीन का केवाला लेकर म्यूटेशन करवाया था और नियमित रूप से रसीद भी कटवा रहे थे। इसी दौरान कुछ महादलित परिवारों ने इस जमीन पर अवैध कब्जा कर लाल कार्ड (पर्चा) बनवा लिया, जिससे भूस्वामी चंदेश्वरी यादव अपनी जमीन से बेदखल हो गए थे। मालिकाना हक बहाल करने का आदेश दिया इस मामले में चंदेश्वरी यादव ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। चंदेश्वरी यादव बनाम बिहार सरकार मामले में लंबी सुनवाई के बाद पटना उच्च न्यायालय ने भूस्वामी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें मालिकाना हक बहाल करने का आदेश दिया। मौके पर मौजूद रहे अधिकारी उच्च न्यायालय के इस आदेश के अनुपालन में स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया। मौके पर दंडाधिकारी सह वीडियो शशि भूषण सुमन, बीसीओ जयशंकर झा, राजस्व पदाधिकारी राम उदगार चौपाल, भरगामा थानाध्यक्ष राजेश कुमार, अपर थानाध्यक्ष सोनू कुमार, एसआई नितेश सिंह, एसआई रौशन कुमार सहित जिला स्तर से महिला एवं पुरुष पुलिस बल की भारी तैनाती रही। पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। फारबिसगंज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुकेश कुमार साह ने बताया कि कोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन करते हुए अतिक्रमणकारियों द्वारा कब्जा की गई जमीन को पूरी तरह खाली करवा लिया गया है। अब यह जमीन भूस्वामी को सौंप दी जाएगी।  

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