शादी समारोह में घरेलू LPG इस्तेमाल करने पर होगी कार्रवाई:भागलपुर में अब कमर्शियल सिलेंडर अनिवार्य, एसडीओ को देना होगा आवेदन

शादी समारोह में घरेलू LPG इस्तेमाल करने पर होगी कार्रवाई:भागलपुर में अब कमर्शियल सिलेंडर अनिवार्य, एसडीओ को देना होगा आवेदन

भागलपुर में शादी और अन्य सामाजिक समारोहों के दौरान गैस सिलेंडर के उपयोग को लेकर प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब ऐसे आयोजनों में घरेलू गैस सिलेंडर के इस्तेमाल पर नहीं कर सकेंगे। इसकी जगह पर कमर्शियल गैस सिलेंडर का उपयोग अनिवार्य किया गया है। कमर्शियल सिलेंडर पाने के लिए संबंधित व्यक्ति या कैटरर को अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) को आवेदन देना होगा। राज्य स्तर पर जारी इस निर्देश को भागलपुर में भी प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। SDO ने जारी किए सख्त निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि, ‘यह आदेश राज्य सरकार के निर्देशानुसार जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य गैस आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना और घरेलू उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा से बचाना है।’ उन्होंने कहा कि, ‘घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग केवल घरेलू कार्यों के लिए निर्धारित है। इसलिए इसका व्यावसायिक या सार्वजनिक आयोजनों में उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।’ कमर्शियल सिलेंडर के लिए लेना होगा परमिशन एसडीओ ने स्पष्ट किया कि, शादी, भोज, जन्मदिन समारोह, धार्मिक अनुष्ठान और अन्य बड़े आयोजनों में भोजन बनाने के लिए कमर्शियल गैस सिलेंडर का ही उपयोग करना होगा। इसके लिए आयोजकों, मैरिज हॉल संचालकों और कैटरिंग एजेंसियों को पूर्व में आवेदन देना होगा, ताकि उन्हें आवश्यक अनुमति और गैस की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा सके। उन्होंने बताया कि आवेदन प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी। इच्छुक व्यक्ति को आयोजन की तिथि, स्थान, गैस सिलेंडर की आवश्यकता और संबंधित विवरण के साथ एसडीओ कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा। जरूरत पड़ने पर संबंधित विभाग द्वारा सत्यापन के बाद अनुमति प्रदान की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि गैस का उपयोग नियमों के अनुरूप हो रहा है। गैस एजेंसियों को भी चेतावनी प्रशासन ने जिले के सभी गैस एजेंसियों और वितरकों को भी निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए न होने दें। यदि कोई एजेंसी नियमों का उल्लंघन करते हुए पाई जाती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, आम लोगों से भी अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और किसी भी अनियमितता की सूचना प्रशासन को दें। पारदर्शिता और नियंत्रण पर जोर प्रशासन का मानना है कि इस कदम से गैस वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और अवैध उपयोग पर रोक लगेगी। साथ ही आम लोगों से भी अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और किसी भी अनियमितता की जानकारी प्रशासन को दें। भागलपुर में शादी और अन्य सामाजिक समारोहों के दौरान गैस सिलेंडर के उपयोग को लेकर प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब ऐसे आयोजनों में घरेलू गैस सिलेंडर के इस्तेमाल पर नहीं कर सकेंगे। इसकी जगह पर कमर्शियल गैस सिलेंडर का उपयोग अनिवार्य किया गया है। कमर्शियल सिलेंडर पाने के लिए संबंधित व्यक्ति या कैटरर को अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) को आवेदन देना होगा। राज्य स्तर पर जारी इस निर्देश को भागलपुर में भी प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। SDO ने जारी किए सख्त निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि, ‘यह आदेश राज्य सरकार के निर्देशानुसार जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य गैस आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना और घरेलू उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा से बचाना है।’ उन्होंने कहा कि, ‘घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग केवल घरेलू कार्यों के लिए निर्धारित है। इसलिए इसका व्यावसायिक या सार्वजनिक आयोजनों में उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।’ कमर्शियल सिलेंडर के लिए लेना होगा परमिशन एसडीओ ने स्पष्ट किया कि, शादी, भोज, जन्मदिन समारोह, धार्मिक अनुष्ठान और अन्य बड़े आयोजनों में भोजन बनाने के लिए कमर्शियल गैस सिलेंडर का ही उपयोग करना होगा। इसके लिए आयोजकों, मैरिज हॉल संचालकों और कैटरिंग एजेंसियों को पूर्व में आवेदन देना होगा, ताकि उन्हें आवश्यक अनुमति और गैस की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा सके। उन्होंने बताया कि आवेदन प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी। इच्छुक व्यक्ति को आयोजन की तिथि, स्थान, गैस सिलेंडर की आवश्यकता और संबंधित विवरण के साथ एसडीओ कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा। जरूरत पड़ने पर संबंधित विभाग द्वारा सत्यापन के बाद अनुमति प्रदान की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि गैस का उपयोग नियमों के अनुरूप हो रहा है। गैस एजेंसियों को भी चेतावनी प्रशासन ने जिले के सभी गैस एजेंसियों और वितरकों को भी निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए न होने दें। यदि कोई एजेंसी नियमों का उल्लंघन करते हुए पाई जाती है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, आम लोगों से भी अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और किसी भी अनियमितता की सूचना प्रशासन को दें। पारदर्शिता और नियंत्रण पर जोर प्रशासन का मानना है कि इस कदम से गैस वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और अवैध उपयोग पर रोक लगेगी। साथ ही आम लोगों से भी अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और किसी भी अनियमितता की जानकारी प्रशासन को दें।  

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