देवरिया में बिना कागजात डीजल बिक्री पर हुई कार्रवाई:पेट्रोल पंप मालिक और मैनेजर पर केस हुआ दर्ज, जांच हुई शुरू

देवरिया में बिना कागजात डीजल बिक्री पर हुई कार्रवाई:पेट्रोल पंप मालिक और मैनेजर पर केस हुआ दर्ज, जांच हुई शुरू

देवरिया जिले में बिना वैध कागजात के डीजल बेचने के आरोप में एक पेट्रोल पंप के मालिक और मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सदर कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई एसडीएम के औचक निरीक्षण के बाद की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यह मामला देवरिया-सलेमपुर मार्ग पर स्थित नायरा के पेट्रोल पंप “मां ऑटो फ्यूल” (अहिरवार बुजुर्ग) का है। एसडीएम के निरीक्षण के दौरान वहां एक ट्रैक्टर-ट्रॉली में दो ड्रमों में डीजल भरा जा रहा था। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने जब संबंधित व्यक्तियों से डीजल बिक्री से जुड़े कागजात मांगे, तो वे कोई वैध पर्ची या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। जांच में पता चला कि ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक फिरोज अहमद और गोविंद गुप्ता लगभग 400 लीटर डीजल (प्रत्येक ड्रम में 200 लीटर) भरवा रहे थे। पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने इस बिक्री के लिए न तो मशीन से निकली पर्ची दी और न ही कोई रिकॉर्ड रखा। संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की एसडीएम ने इस अनियमितता को गंभीरता से लिया और पूर्ति निरीक्षक सन्नी देओल को कार्रवाई के निर्देश दिए। सदर कोतवाली पुलिस ने पेट्रोल पंप मालिक पप्पू जायसवाल और मैनेजर विनय दूबे के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 सहित अन्य संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने मौके से ट्रैक्टर-ट्रॉली और दोनों ड्रमों में भरा डीजल जब्त कर थाने में जमा करा दिया है। संबंधित व्यक्तियों को वैध कागजात प्रस्तुत करने के लिए नोटिस भी जारी किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति में अनियमितता और नियमों के उल्लंघन पर भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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