छतरपुर जिला प्रशासन ने अवैध खनन के मामले में सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने स्वीकृत पट्टे से अधिक खनन करने पर हरगोविंद चतुर्वेदी पर 4 करोड़ 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के तहत की गई है। प्रशासन की जांच में सामने आया कि करीब 60 x 20 x 25 मीटर क्षेत्र में लगभग 30 हजार घनमीटर बोल्डर पत्थर निकाला गया था, जो तय सीमा से ज्यादा था। कैसे तय हुई 4.50 करोड़ की राशि निर्धारित दर 50 रुपये प्रति घनमीटर के हिसाब से 15 लाख रुपये की रॉयल्टी बनती थी। नियमों के अनुसार इसकी 15 गुना राशि, यानी 2 करोड़ 25 लाख रुपये, दंड के रूप में तय की गई। इसके बराबर 2 करोड़ 25 लाख रुपये पर्यावरण क्षति के रूप में जोड़े गए। इस तरह कुल जुर्माना 4 करोड़ 50 लाख रुपये तय किया गया। इसके अलावा 1 हजार रुपये का अतिरिक्त शुल्क भी लगाया गया है। वसूली के निर्देश जारी यह कार्रवाई हरगोविंद चतुर्वेदी, निवासी ग्राम बदौराकला, तहसील गौरिहार पर की गई है। कलेक्टर ने जिला खनिज अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जुर्माने की राशि नियम के अनुसार वसूल कर सरकारी खाते में जमा कराई जाए। प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध खनन करने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।


