9 साल की बच्ची से दुष्कर्म! आरोपी ने दी थी जान से मारने की धमकी, मिली 20 साल का सश्रम कारावास

9 साल की बच्ची से दुष्कर्म! आरोपी ने दी थी जान से मारने की धमकी, मिली 20 साल का सश्रम कारावास

CG Rape News: छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित टिकरापारा थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाया है। द्वितीय फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पॉक्सो) के पीठासीन अधिकारी विनय कुमार प्रधान ने आरोपी महेश धीवर (35) को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 8 मई 2024 की शाम करीब 5.30 बजे की है। 9 वर्ष 7 माह की मासूम बच्ची दूधाधारी मठ मंदिर के पास गोबर लेने गई थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले आरोपी ने बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

CG Rape News: दुष्कर्मी को 20 साल की सजा

घटना के बाद आरोपी ने बच्ची को जान से मारने की धमकी दी और किसी को भी घटना की जानकारी देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। डरी-सहमी बच्ची ने घर पहुंचकर अपनी मां को पूरी आपबीती सुनाई। इसके बाद 13 मई 2024 को थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई।

पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए 16 मई 2024 को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था। जांच के दौरान पीड़िता के बयान, चिकित्सकीय परीक्षण और अन्य साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के इस फैसले को बाल संरक्षण कानूनों के तहत सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नाबालिगों के साथ अपराध करने वालों के 20 साल क सजा मिली है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *