मधुबनी में नाबालिग से दुष्कर्म-अपहरण मामले में आरोपी दोषी करार:पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी ठहराया, 23 फरवरी को सजा पर सुनवाई होगी

मधुबनी में नाबालिग से दुष्कर्म-अपहरण मामले में आरोपी दोषी करार:पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी ठहराया, 23 फरवरी को सजा पर सुनवाई होगी

मधुबनी जिला अपर सत्र न्यायालय सप्तम सह विशेष न्यायालय पॉक्सो ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के एक मामले में अभियुक्त को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश नीरज कुमार त्यागी की अदालत ने सोमवार शाम को यह फैसला सुनाया। दोषी ठहराए गए अभियुक्त अंघरामठ थाना क्षेत्र के लदनियाँ निवासी गौड़ी शंकर राय हैं। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद गौड़ी शंकर राय को दोषी पाया। इस मामले में सजा के बिंदु पर अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी। विशेष लोक अभियोजक कुमारी मधुरानी ने सोमवार देर शाम बताया कि यह घटना करीब पांच साल पहले 12 अप्रैल 2022 को हुई थी। नाबालिग पीड़िता शाम करीब सात बजे अपने घर से शौच के लिए बाहर गई थी। इसी दौरान आरोपी गौड़ी शंकर राय ने नाबालिग का अपहरण कर उसे नेपाल ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। घटना के संबंध में नाबालिग के दादा ने अंघरामठ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मधुबनी जिला अपर सत्र न्यायालय सप्तम सह विशेष न्यायालय पॉक्सो ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के एक मामले में अभियुक्त को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश नीरज कुमार त्यागी की अदालत ने सोमवार शाम को यह फैसला सुनाया। दोषी ठहराए गए अभियुक्त अंघरामठ थाना क्षेत्र के लदनियाँ निवासी गौड़ी शंकर राय हैं। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद गौड़ी शंकर राय को दोषी पाया। इस मामले में सजा के बिंदु पर अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी। विशेष लोक अभियोजक कुमारी मधुरानी ने सोमवार देर शाम बताया कि यह घटना करीब पांच साल पहले 12 अप्रैल 2022 को हुई थी। नाबालिग पीड़िता शाम करीब सात बजे अपने घर से शौच के लिए बाहर गई थी। इसी दौरान आरोपी गौड़ी शंकर राय ने नाबालिग का अपहरण कर उसे नेपाल ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। घटना के संबंध में नाबालिग के दादा ने अंघरामठ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।  

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