वाराणसी के पॉपुलर-बाटीचोखा पर युवती से मारपीट-छेड़खानी:संचालकों ने दिखाई दबंगई, वॉशरूम से निकलने पर पिटाई के बाद छीने जेवर

वाराणसी के पॉपुलर-बाटीचोखा पर युवती से मारपीट-छेड़खानी:संचालकों ने दिखाई दबंगई, वॉशरूम से निकलने पर पिटाई के बाद छीने जेवर

वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र स्थित रेस्टोरेंट ‘पॉपुलर बाटी चोखा’ में रविवार रात संचालकों ने ग्राहकों के साथ जमकर अभद्रता की। महिलाओं के साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया तो बीच बचाव में आए युवकों के साथ भी अराजकता दिखाई। आरोपियों ने वॉशरूम गई महिला से अश्लीलता की बाद में उसके बाहर निकलने पर छेड़खानी का दुस्साहस किया। उसके साथ मारपीट करते हुए दबंगई दिखाई, जो बचाने आया उसे भी धमकाया। इसके बाद उसके जेवरात भी छीन लिए और धमकाया भी मामले की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को थाने ले आई। पहले तो मामले में समझौते का दबाव बनाया गया बाद विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर क्रॉस एफआईआर दर्ज कर ली है।
लालपुर-पाण्डेयपुर निवासी मुस्कान पाण्डेय ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 29 मार्च 2026 की रात वह अपने परिवार के साथ विंध्याचल दर्शन कर लौट रही थीं। इसी दौरान वे लोग सिगरा स्थित रेस्टोरेंट में भोजन के लिए रुके। मुस्कान के अनुसार, जब उनकी बहन वॉशरूम गईं, तो वहां मौजूद एक अज्ञात व्यक्ति ने दरवाजा खटखटाया और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मुस्कान का आरोप है कि विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। इस दौरान उनके भाई की सोने की चेन और चांदी का चूड़ा गिर गया या छीन लिया गया। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 352 और 303(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। वहीं, रेस्टोरेंट के मैनेजर बृजेश कुमार वर्मा ने भी उसी घटना को लेकर अलग तहरीर दी है। मैनेजर के अनुसार, रात करीब 10:40 बजे मुस्कान पाण्डेय, उनके भाई मयंक पाण्डेय और दो अन्य लोग रेस्टोरेंट पहुंचे और वहां मौजूद ग्राहकों से विवाद करने लगे। सिगरा पुलिस को दी तहरीर में एक ओर युवती ने छेड़खानी और मारपीट का आरोप लगाया है, तो दूसरी ओर रेस्टोरेंट प्रबंधन ने युवती और उसके साथियों पर तोड़फोड़ और ग्राहकों को डराने-धमकाने की बात कहते हुए कार्रवाई की मांग की। हालांकि प्रबंधन की मनमानी की शिकायतें अक्सर मिलती रहती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्मचारियों द्वारा समझाने का प्रयास करने पर उक्त लोगों ने गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और रेस्टोरेंट के फर्नीचर में तोड़फोड़ कर दी। इस अफरा-तफरी के चलते कई ग्राहक बिना बिल चुकाए ही चले गए, जिससे रेस्टोरेंट को आर्थिक नुकसान हुआ। पुलिस ने इस तहरीर पर धारा 115(2), 352, 351(2) और 324(4) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दोनों मामलों की जांच सिगरा थाने के उपनिरीक्षक अभय कुमार गुप्ता को सौंपी गई है। पुलिस रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर घटना की सच्चाई का पता लगाने में जुटी है।

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