नवविवाहिता की मौत के मामले में FIR:पति मायके पक्ष के लोगों से बात भी नहीं करने देता था, मारपीट भी की थी

इंदौर के आजाद नगर में रहने वाली एक नव विवाहिता के फांसी लगाने के मामले में पुलिस ने उसके पति और सास,ससुर को आरोपी बनाया है। नव विवाहिता ने 21 अक्टूबर को अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। इसके बाद उसके मायके पक्ष के लोगो ने ससुराल के लोगों पर आरोप लगाए थे।
आजाद नगर पुलिस ने रोशनी अराठे की मौत के मामले में उसके पति आनंद अराठे निवासी इदरीश नगर,ससुर अशोक और सास सुनीता के खिलाफ दहेज हत्या के मामले में एफआईआर की है। रोशनी ने फांसी लगाकर सुसाइड किया था। पुलिस की जांच में पता चला कि रोशनी की शादी को छह माह ही हुए थे। ससुराल के लोग उसके मायके पक्ष के लोगों से बात नहीं करने देते थे। उसे मोबाइल भी नहीं दिया था। जब आनंद रात में काम से वापस घर आता तब उसकी माता पिता या परिवार में बहन से बात करा देता। जिसमें वह अपने सामने ही वीडियो कॉल पर बात करने के लिए दबाव डालता। 21 अक्टूबर की सुबह आनंद के मोबाइल से उसके पिता के मोबाइल पर कॉल आया। तब उसने पिता को बताया कि उसके साथ रात में पति ने काफी मारपीट की। तब उसने ससुराल के लोगों के बारे में बताया कि हर छोटी बात पर मारपीट करते हैं। तब उन्होंने आनंद से बात की तो वह अकड़ने लगा। दीपावली के दिन भी आनंद ने अपनी पत्नी रोशनी से मारपीट कर मोबाइल तोड़ दिया था। इसके बाद उसी दिन रात में कॉल आया कि बेटी ने सुसाइड कर लिया है। पोस्टमार्टम जांच में पता चला कि रोशनी की जब मौत हुई तो वह तीन माह की गर्भवती भी थी। पुलिस ने मायके पक्ष के लोगों के बयान लेने के बाद मामले में कार्रवाई कर दी।

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