मोहनिया प्रशासन की आचार संहिता उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई:बिना अनुमति रैली, दीवार लेखन पर होगी FIR, बैनर-पोस्टर हटाए गए

बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद मोहनिया अनुमंडल प्रशासन सक्रिय हो गया है। प्रशासन क्षेत्र में लगातार निगरानी रख रहा है ताकि कोई भी राजनीतिक दल चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन न करे। इसी क्रम में, दुर्गावती प्रखंड में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के बिना अनुमति रैली निकालने पर दुर्गावती थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त, मोहनिया प्रखंड के पुसौली में ‘जन सुराज’ अभियान से संबंधित दीवार लेखन की जांच की जाएगी और उल्लंघन पाए जाने पर प्राथमिकी दर्ज होगी। 72 घंटे में हटाया गया बैनर-पोस्टर मोहनिया के एसडीएम अनिरुद्ध पांडे ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, आदर्श आचार संहिता लागू होने के 72 घंटे के भीतर सभी राजनीतिक बैनर, पोस्टर, झंडे और अन्य प्रचार सामग्री सार्वजनिक स्थलों से हटा दी गई हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री केवल निर्धारित नियमों के तहत ही लगाई जा सकेगी। एसडीएम पांडे ने आगे बताया कि दुर्गावती में राजद कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली गई एक रैली अनुमति (एनओसी) के बिना आयोजित की गई थी। इस मामले में दुर्गावती थाने में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। दीवार लेखन पर एनओसी लेना अनिवार्य उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी निजी संपत्ति पर दीवार लेखन या पोस्टर लगाने के लिए संपत्ति मालिक से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति ऐसा करने वालों से एनओसी मांगी जा रही है, और जो इसे प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, उनकी दीवारों से प्रचार सामग्री हटाई जाएगी या उसे पेंट कर मिटा दिया जाएगा। उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई एसडीएम पांडे ने पुसौली के पास ‘जन सुराज’ अभियान से संबंधित दीवार लेखन की सूचना मिलने की बात भी कही, जिसकी अनुमति अभी तक नहीं ली गई थी। उन्होंने बताया कि वे स्वयं इसकी जांच करवाएंगे और उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। एसडीएम ने सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से आदर्श आचार संहिता का पालन करने की अपील की, ताकि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराया जा सके। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रशासन लगातार निगरानी में है और किसी भी उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद मोहनिया अनुमंडल प्रशासन सक्रिय हो गया है। प्रशासन क्षेत्र में लगातार निगरानी रख रहा है ताकि कोई भी राजनीतिक दल चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन न करे। इसी क्रम में, दुर्गावती प्रखंड में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के बिना अनुमति रैली निकालने पर दुर्गावती थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त, मोहनिया प्रखंड के पुसौली में ‘जन सुराज’ अभियान से संबंधित दीवार लेखन की जांच की जाएगी और उल्लंघन पाए जाने पर प्राथमिकी दर्ज होगी। 72 घंटे में हटाया गया बैनर-पोस्टर मोहनिया के एसडीएम अनिरुद्ध पांडे ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, आदर्श आचार संहिता लागू होने के 72 घंटे के भीतर सभी राजनीतिक बैनर, पोस्टर, झंडे और अन्य प्रचार सामग्री सार्वजनिक स्थलों से हटा दी गई हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री केवल निर्धारित नियमों के तहत ही लगाई जा सकेगी। एसडीएम पांडे ने आगे बताया कि दुर्गावती में राजद कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली गई एक रैली अनुमति (एनओसी) के बिना आयोजित की गई थी। इस मामले में दुर्गावती थाने में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। दीवार लेखन पर एनओसी लेना अनिवार्य उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी निजी संपत्ति पर दीवार लेखन या पोस्टर लगाने के लिए संपत्ति मालिक से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति ऐसा करने वालों से एनओसी मांगी जा रही है, और जो इसे प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, उनकी दीवारों से प्रचार सामग्री हटाई जाएगी या उसे पेंट कर मिटा दिया जाएगा। उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई एसडीएम पांडे ने पुसौली के पास ‘जन सुराज’ अभियान से संबंधित दीवार लेखन की सूचना मिलने की बात भी कही, जिसकी अनुमति अभी तक नहीं ली गई थी। उन्होंने बताया कि वे स्वयं इसकी जांच करवाएंगे और उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। एसडीएम ने सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से आदर्श आचार संहिता का पालन करने की अपील की, ताकि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराया जा सके। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रशासन लगातार निगरानी में है और किसी भी उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।  

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