सीतामढ़ी में नाबालिग पीड़िता से जुड़े वीडियो को बिना ब्लर किए सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के मामले में पुलिस ने एक फेसबुक पेज हैंडलर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रंधीर कुमार के रूप में हुई है। वह कन्हौली थाना क्षेत्र के बगहा गांव का रहने वाला है। पुलिस ने इस मामले में साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। सोशल मीडिया पेट्रोलिंग में सामने आया मामला एसपी अमित रंजन ने बताया कि सोशल मीडिया पेट्रोलिंग के दौरान विभिन्न प्लेटफॉर्म पर नाबालिग पीड़िता से संबंधित वीडियो बिना ब्लर किए प्रसारित किए जाने की जानकारी मिली थी। इसके बाद सीतामढ़ी साइबर थाना कांड संख्या 72/26 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। जांच के दौरान फेसबुक पेज को किया चिह्नित अनुसंधान के दौरान पुलिस ने ‘टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज’ नाम के फेसबुक पेज को चिह्नित किया। इसके बाद मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस के अनुसार, जांच में संलिप्तता सामने आने के बाद पेज के संचालक रंधीर कुमार को गिरफ्तार किया गया। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पॉक्सो एक्ट के तहत पहचान उजागर करना प्रतिबंधित पुलिस के मुताबिक, पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 23 के तहत नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करने वाली जानकारी के प्रकाशन और प्रसारण पर प्रतिबंध है। सोशल मीडिया पर वीडियो, तस्वीर या अन्य सामग्री साझा करते समय भी इन कानूनी प्रावधानों का पालन करना जरूरी है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करने वाली सामग्री प्रसारित करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सीतामढ़ी में नाबालिग पीड़िता से जुड़े वीडियो को बिना ब्लर किए सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के मामले में पुलिस ने एक फेसबुक पेज हैंडलर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रंधीर कुमार के रूप में हुई है। वह कन्हौली थाना क्षेत्र के बगहा गांव का रहने वाला है। पुलिस ने इस मामले में साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। सोशल मीडिया पेट्रोलिंग में सामने आया मामला एसपी अमित रंजन ने बताया कि सोशल मीडिया पेट्रोलिंग के दौरान विभिन्न प्लेटफॉर्म पर नाबालिग पीड़िता से संबंधित वीडियो बिना ब्लर किए प्रसारित किए जाने की जानकारी मिली थी। इसके बाद सीतामढ़ी साइबर थाना कांड संख्या 72/26 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। जांच के दौरान फेसबुक पेज को किया चिह्नित अनुसंधान के दौरान पुलिस ने ‘टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज’ नाम के फेसबुक पेज को चिह्नित किया। इसके बाद मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस के अनुसार, जांच में संलिप्तता सामने आने के बाद पेज के संचालक रंधीर कुमार को गिरफ्तार किया गया। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पॉक्सो एक्ट के तहत पहचान उजागर करना प्रतिबंधित पुलिस के मुताबिक, पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 23 के तहत नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करने वाली जानकारी के प्रकाशन और प्रसारण पर प्रतिबंध है। सोशल मीडिया पर वीडियो, तस्वीर या अन्य सामग्री साझा करते समय भी इन कानूनी प्रावधानों का पालन करना जरूरी है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करने वाली सामग्री प्रसारित करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

