शिवा शर्मा हत्याकांड में आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज:अदालत ने अपराध गंभीर प्रवर्ती माना, अब ऊपरी अदालत में करेंगे अपील

शिवा शर्मा हत्याकांड में आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज:अदालत ने अपराध गंभीर प्रवर्ती माना, अब ऊपरी अदालत में करेंगे अपील

लखनऊ के शिव शर्मा मामले में जेल भेजे गए आरोपी श्रद्धा दुबे, रश्मि दुबे और ड्राइवर तनवीर उर्फ दानिश को फिलहाल राहत नहीं मिली है। शुक्रवार को तीनों की ओर से सीजीएम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। कोर्ट ने अपराध को गंभीर प्रवर्ती का बताते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। अब आरोपी ऊपरी अदालत में जमानत के लिए अपील करेंगे। पुलिस ने तीनों आरोपियों को करीब 12 दिन बाद महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार किया था। तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पुलिस गुरुवार को उन्हें लखनऊ पहुंची थी। यहां करीब 6 घंटे 30 मिनट तक पूछताछ की गई। इसके बाद तीनों का मेडिकल परीक्षण कराया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया था। शुक्रवार को आरोपियों की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई। सीजीएम कोर्ट ने कहा कि मामला गंभीर प्रकृति का है और इसका ट्रायल सेशन कोर्ट में होना है। ऐसे में जमानत देने का उचित आधार नहीं बनता है। इसके बाद अदालत ने तीनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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