जौनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी जैसराज उर्फ देशराज को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 42 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह पूरी रकम पीड़िता को दी जाएगी। अगर दोषी जुर्माना जमा नहीं करता है, तो उसे 6 महीने और जेल में रहना होगा। यह फैसला शुक्रवार को सुनाया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 5 नवंबर 2021 की सुबह करीब 4 बजे की है। शाहगंज थाना क्षेत्र में आरोपी जैसराज उर्फ देशराज एक युवती के घर में घुस गया था। उसने 18 साल की युवती को धमकी देकर दुष्कर्म किया। घरवालों के जागने और शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकला था। पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। अदालत ने सबूतों के आधार पर जैसराज उर्फ देशराज को दोषी ठहराया।

