नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को तीन उम्रकैद:शाजापुर कोर्ट ने सुनाया फैसला, 5 माह के गर्भ से पीड़िता

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को तीन उम्रकैद:शाजापुर कोर्ट ने सुनाया फैसला, 5 माह के गर्भ से पीड़िता

शाजापुर में विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) ने नाबालिग से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने के मामले में धीरज प्रजापति (30) को दोषी ठहराया। कोर्ट ने आरोपी को तीन आजीवन कारावास की सजा सुनाई। धीरज शाजापुर के कुम्हारवाड़ा का निवासी है। धीरज को पॉक्सो एक्ट और एससीएसटी एक्ट सहित कई धाराओं में आजीवन कारावास और कुल 3,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया। उसे अन्य धाराओं में भी कठोर कारावास की सजा मिली। पिछले साल 10 अप्रैल को हुई थी घटना पीड़िता ने शाजापुर कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वह परिवार के साथ ईंट के भट्टे पर काम करती है। घटना 10 अप्रैल 2025 को दोपहर करीब 2:30 बजे हुई, जब धीरज ने बाथरूम में उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने पीड़िता का मुंह दबाया और जान से मारने की धमकी दी। कुछ समय बाद पीड़िता गर्भवती पाई गई। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश की। सरकारी वकील प्रदीप कुमार भेटेले और रमेश सोलंकी ने पैरवी की। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई।

​ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *