एक ही ग्रिल पर चिकन और पनीर! 3 डोमिनोज आउटलेट्स सहित 17 भोजनालयों के लाइसेंस सस्पेंड

एक ही ग्रिल पर चिकन और पनीर! 3 डोमिनोज आउटलेट्स सहित 17 भोजनालयों के लाइसेंस सस्पेंड

IAS Tukaram Mundhe FDA Action: मुंबई में खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को लेकर महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने बड़ी कार्रवाई की है। FDA ने बुधवार को मुंबई के 17 खानपान प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित करने की जानकारी दी। इन प्रतिष्ठानों में मशहूर पिज्जा ब्रांड डोमिनोज के तीन आउटलेट भी शामिल हैं। जांच के दौरान कुछ जगहों पर कीटों और चूहों का प्रकोप, गंदगी और खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने जैसी खामियां सामने आईं।

इसके अलावा, एफडीए ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में कार्रवाई करते हुए करीब 24,406 किलोग्राम संदिग्ध, घटिया गुणवत्ता वाले, असुरक्षित और गलत लेबल वाले खाद्य पदार्थ जब्त किए हैं। जब्त किए गए खाद्य स्टॉक की कुल कीमत 50.19 लाख रुपये बताई गई है।

डोमिनोज के तीन आउटलेट पर हुई कार्रवाई

आईएएस तुकाराम मुंढे की अगुवाई वाली एफडीए ने बताया कि डोमिनोज पिज्जा के जिन तीन आउटलेट के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, वे परेल, अंधेरी और बोरीवली में स्थित हैं। इन आउटलेट का संचालन जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड करती है।

परेल स्थित डोमिनोज पिज्जा आउटलेट की जांच में FDA ने पाया कि प्रतिष्ठान ने अगस्त में जारी सुधार नोटिस में बताई गई खामियों को दूर नहीं किया था। FDA के अनुसार, 9 अक्टूबर को किए गए दोबारा निरीक्षण में पाया गया कि शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थ एक ही डीप फ्रीजर में रखे गए थे। इसके अलावा, चिकन और पनीर को एक ही ओवन या ग्रिल पर पकाया जा रहा था।

खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को लेकर जिन अन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की गई, उनमें थैंक्सगिविंग पैटिसरी एंड कन्फेक्शनरी, पैशन रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड का कार्निवल बाय ट्रेसिंड, दार्जिलिंग लेप्चा मोमोज और मूर्जानी हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड का हुंडो पिज्जा भी शामिल हैं। इसके साथ ही भांडुप पश्चिम स्थित माज फूड पार्सल एंड कैटरिंग और कुर्ला पश्चिम स्थित मुगल ढाबा के लाइसेंस भी निलंबित कर दिए गए हैं।

जांच में सामने आईं ये खामियां

महाराष्ट्र FDA के बयान के मुताबिक, प्रतिष्ठानों के निरीक्षण और दोबारा निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा से जुड़ी कई कमियां पाई गईं। इनमें खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) का लाइसेंस प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित नहीं करना भी शामिल है।

कुछ प्रतिष्ठानों में कच्चे खाद्य पदार्थ ऐसी जगहों पर रखे गए थे, जो लाइसेंसिंग नियमों के दायरे में नहीं आतीं। इसके अलावा, सुधार के लिए जारी नोटिस का पालन नहीं करने, परिसर में कीटों और चूहों की मौजूदगी तथा साफ-सफाई के मानकों का उल्लंघन करने जैसी खामियां भी सामने आईं। इसके चलते संबंधित प्रतिष्ठानों के लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन निलंबित करने की कार्रवाई की।

महाराष्ट्र में 24406 किलो खाद्य पदार्थ जब्त

रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही एफडीए ने राज्यभर में संदिग्ध खाद्य पदार्थों की बिक्री और भंडारण पर भी शिकंजा कसा। इस अभियान के दौरान कुल 24,406 किलोग्राम खाद्य स्टॉक जब्त किया गया, जिसकी कीमत 50.19 लाख रुपये है।

यह कार्रवाई छत्रपति संभाजीनगर, पुणे, नासिक, नागपुर और ग्रेटर मुंबई डिवीजनों में की गई। जब्त किए गए सामान में खाद्य तेल, मिठाइयां, साबूदाना, सुपारी, वेफर्स, चकली और कुट्टू का आटा शामिल हैं। जब्त किए गए खाद्य पदार्थ संदिग्ध, घटिया गुणवत्ता वाले, असुरक्षित या गलत लेबल वाले पाए गए। अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं को असुरक्षित खाद्य पदार्थों से बचाना है।

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