अंगमाली की एक अदालत ने मिनी कूपर कार दुर्घटना मामले में बुधवार को चार आरोपियों को बृहस्पतिवार शाम पांच बजे तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। इस दुर्घटना में तीन युवाओं की मौत हो गई थी। पुलिस ने बताया कि 19-वर्षीय चालक सुहैल समेत चारों आरोपियों को आज अदालत में पेश किया गया था।
इससे पहले वे न्यायिक हिरासत में भेजे गये थे। उसके तहत उन्हें बोर्स्टल स्कूल ले जाया गया था, जो युवा अपराधियों के लिए एक सुधार केंद्र है। पुलिस ने इस हादसे के सिलसिले में और पूछताछ करने के लिए इन चारों को उसकी हिरासत में भेजने का अदालत से अनुरोध किया था।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि चारों को बृहस्पतिवार शाम पांच बजे तक पुलिस हिरासत में रखने की इजाजत दी गई है। रविवार तड़के कोच्चि के पास नेडुम्बसेरी में, कथित रूप से शराब के नशे में तेज रफ्तार से मिनी कूपर चला रहे सुहेल की गाड़ी ने एक स्कूटर को टक्कर मार दी, जिससे उसपर सवार तीन लोगों की मौत हो गयी थी। तीनों की उम्र करीब 21 वर्ष थी और उनमें दो महिलाएं थीं।
खबरों के मुताबिक, मेडिकल जांच में आरोपी के खून में शराब का स्तर बहुत ज़्यादा पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने उन पर अतिरिक्त आरोप लगाए। आरोपों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराएं 281 (लापरवाही से वाहन चलाना), धारा 49 (दुष्प्रेरण) और धारा 3(5) (साझा मंशा) के साथ-साथ बीएनएस की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 (नशे की हालत में वाहन चलाना) शामिल हैं। इस बीच, केरलम के गृहमंत्री रमेश चेन्निथला ने बुधवार को विधानसभा को आश्वस्त किया कि आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
वह जांच को लेकर विपक्ष की चिंताओं को दूर करने की कोशिश कर रहे थे। वह विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पिनराई विजयन की बात का जवाब दे रहे थे, जिन्होंने खबरों का हवाला देते हुए आरोप लगाया था कि प्राथमिकी दर्ज करने, चालक को गिरफ्तार करने और उसकी मेडिकल जांच कराने में देरी हुई है।

