इटावा में गैंगस्टर एक्ट के तीन साल पुराने मामले में विशेष न्यायालय ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मंगलवार को मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। मैनपुरी जिले के कोतवाली क्षेत्र के गांव हरचंद्रपुरा निवासी वीरेंद्र पुत्र गुमान सिंह उर्फ दिलासाराम के खिलाफ चौबिया थाना पुलिस ने वर्ष 2023 में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। पुलिस के अनुसार, आरोपी गिरोह बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। उसके भय के कारण लोग विरोध करने और उसके खिलाफ गवाही देने से डरते थे। आरोप था कि वह चोरी की घटनाओं के जरिए अवैध रूप से धन अर्जित करता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट की अदालत में हुई। सरकार की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अजीत तोमर ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन साल के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

