लाठियों से पीट-पीटकर हत्या करने वाले दोषी को उम्रकैद:कोर्ट ने एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया, 50 दस्तावेज बने सबूत

लाठियों से पीट-पीटकर हत्या करने वाले दोषी को उम्रकैद:कोर्ट ने एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया, 50 दस्तावेज बने सबूत

बांसवाड़ा की जिला एवं सेशन कोर्ट ने पत्नी के साथ अवैध संबंधों के संदेह में एक व्यक्ति की लाठियों से पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी पति को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला घाटोल थाना क्षेत्र के हिम्मत सिंह का गढ़ा गांव का है। 22 मार्च 2024 को आरोपी अनिल पुत्र विजयपाल ने सेमलापाड़ा कंठाव निवासी देवीलाल पर लाठियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था। गंभीर चोटें आने के कारण देवीलाल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। 13 गवाह और 50 दस्तावेज बने सबूत
घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अनिल और अन्य के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कर चार्जशीट पेश की। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक योगेश सोमपुरा ने पैरवी की। कोर्ट के समक्ष 13 गवाह और 50 दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश किए गए। अन्य आरोपी बरी, मुख्य आरोपी को सजा
अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर मुख्य आरोपी अनिल को हत्या का दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं, मामले में शामिल अन्य सह-आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

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