कासगंज में हत्या के दोषी को उम्रकैद:60 हजार का जुर्माना भी लगा, पिता की हत्या में गया था जेल

कासगंज में हत्या के दोषी को उम्रकैद:60 हजार का जुर्माना भी लगा, पिता की हत्या में गया था जेल

कासगंज में हत्या के एक मामले में कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एडीजे-01 कोर्ट ने आरोपी धर्मेंद्र कश्यप को आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर छह महीने की अतिरिक्त साधारण जेल काटनी होगी। पुलिस के मुताबिक, 21 जनवरी 2025 को कोतवाली कासगंज में वादी के पिता की हत्या का केस दर्ज हुआ। जांच में धर्मेंद्र कश्यप का नाम सामने आया, उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पुलिस ने सबूत इकट्ठा कर चार्जशीट दाखिल की। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत एसपी ओपी सिंह के निर्देश पर मामले की प्रभावी पैरवी की गई। थाना पुलिस और अभियोजन कार्यालय ने सभी गवाहों को कोर्ट में पेश किया। एडीजीसी अनिल कुमार सिंह, जांच अधिकारी लोकेश भाटी और अन्य की पैरवी से कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

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