2.39 एकड़ भूमि शासकीय मद में दर्ज करने के आदेश:भूमि के क्रय-विक्रय को किया गया शून्य,FIR दर्ज करने और अतिक्रमण हटाने के निर्देश

2.39 एकड़ भूमि शासकीय मद में दर्ज करने के आदेश:भूमि के क्रय-विक्रय को किया गया शून्य,FIR दर्ज करने और अतिक्रमण हटाने के निर्देश

सरगुजा जिले के लालमाटी में स्थित 2.39 एकड़ भूमि को धौरपुर एसडीएम ने शासकीय मद में दर्ज करने का आदेश दिया है। एसडीएम ने जमीन की खरीद-बिक्री को शून्य घोषित करते हुए उक्त जमीन पर कब्जा हटाने का आदेश दिया है। तत्कालीन पटवारी के खिलाफ एसडीएम ने विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक, मुख्यालय से लगे लालमाटी में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 70/2, रकबा 0.967 हेक्टेयर सेटलमेंट रिकार्ड में शासकीय मद में पलाश के जंगल के रूप में दर्ज थी। उक्त जमीन को राजस्व रिकार्ड में छेड़छाड़ कर बंशू लोहार निवासी परसा के नाम पर दर्ज कर दी गई। बंशू लोहार ने उक्त जमीन को बेच दिया था। पीएमओ में शिकायत के बाद हुई जांच लालमाटी निवासी रामचंद्र लकड़ा ने सरगुजा कलेक्टर के जनदर्शन सहित पीएमओे में शिकायत की थी कि उक्त जमीन पर उनके पूर्वजों का कब्जा था और करीब 50 वर्ष से वे काबिज कास्त थे। उक्त भूमि को बंशू लोहार के आवेदन पर वर्ष 2023 मंे उसके नाम पर दर्ज करने का आदेश दिया गया था। पीएमओ द्वारा मामले की जांच का निर्देश सरगुजा कलेक्टर को दिया गया था। बंशू लोहार ने दावा किया था कि उसके पूर्वजों को इस जमीन का पट्टा मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिया गया था। वर्ष 1964 तक जमीन के रिकार्ड में उसके पिता भुटकूल का नाम दर्ज था, जिसे बाद में विलोपित कर जमीन शासकीय मद में दर्ज कर ली गई। पिता की मौत के बाद वर्ष 1965 में यह जमीन बंसू के नाम दर्ज हुई थी। सरगुजा कलेक्टर न्यायालय द्वारा त्रुटि सुधार के आवेदन पर सुनवाई करते हुए 5 सितंबर 2022 को उक्त भूमि को बंशू लोहार के नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया था। आदेश के तहत जमीन बंशू लोहार के नाम दर्ज हुई एवं उक्त जमीन को बंशु लोहार ने अंबिकापुर मोमिनपुरा निवासी मिस्हाबुल इस्लाम, रांची झारखंड निवासी मो. सलीम के नाम पर विक्रय कर दिया था। नहीं पाया गया विक्रेता का कब्जा शिकायतकर्ता रामचंद्र लकड़ा की शिकायत की जांच की गई तो जांच प्रतिवेदन मंे बंशू लोहार का जमीन पर कोई कब्जा नहीं पाया गया। जांच मंे स्पष्ट हुआ कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बंशू लोहार के नाम पर उक्त भूमि दर्ज की गई थी। उक्त जमीन पर शिकायतकर्ता रामचंद्र लकड़ा का परिवार का कब्जा है। मामले की सुनवाई करते हुए धौरपुर एसडीएम ने नायब तहसीलदार, उप तहसील रघुनाथपुर को भूमि से अनावेदकों का नाम विलोपित कर संपूर्ण भूमि शासकीय मद में दर्ज करने का आदेश दिया है। मामले में बंशू लोहार एवं क्रेता मिस्हाबुल इस्लाम व मो. सलीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी एसडीएम ने दिया है। पटवारी के खिलाफ विभागीय जांच होगी धौरपुर एसडीएम ने प्रकरण में प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं पंचनामा को त्रुटिपूर्ण बताते हुए प्रकरण में तत्कालीन हल्का पटवारी सुरेश कुमार दाहिरे के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित करने के लिए कलेक्टर (भू-अभिलेख), सरगुजा को पत्र भेजा है। विभागीय जांच का आदेश कलेक्टर करेंगे। शिकायतकर्ताओं का कब्जा हटेगा एसडीएम ने उक्त जमीन पर अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया है। उक्त भूमि पर अतिक्रमण पाए जाने पर छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 248 के तहत प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

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