जयपुर. फॉलोअर्स और लाइक्स बढ़ाने की होड़ में रील बनाने का जुनून जयपुर के युवाओं को सड़क से सार्वजनिक स्थलों तक नियमों की सीमा लांघने के लिए उकसा रहा है। कोई चलती बाइक पर हाथ छोड़कर स्टंट कर रहा है तो कोई कार या थार से सड़क को ही स्टंट ट्रैक बना रहा है। कुछ मामलों में रील बनाने वाले युवक-युवतियां दूसरों की निजता और सम्मान की सीमा भी पार कर रहे हैं। वीडियो वायरल होते ही यही रील पुलिस के लिए कार्रवाई का सबूत बन रही है।
पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक, रील शूटिंग के दौरान स्टंट, हुड़दंग और तेज आवाज वाले मॉडिफाइड वाहनों के मामलों में कार्रवाई बीते एक साल में करीब 50 फीसदी बढ़ी है। सीसीटीवी और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के जरिए पुलिस वाहन नंबर और चेहरों की पहचान कर कार्रवाई कर रही है। कुछ मिनट की वायरल रील के बदले युवाओं को चालान, वाहन जब्ती, एफआईआर और गिरफ्तारी तक का सामना करना पड़ रहा है।
तीन मामले जो बताते हैं रील का रिस्क
- हाथ छोड़कर बाइक चलाती युवती– अप्रैल 2026 में जयपुर में एक युवती का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह तेज रफ्तार बाइक पर दोनों हाथ छोड़कर स्टंट करती और कुछ देर बाइक पर खड़ी होती दिखाई दी। ट्रैफिक पुलिस ने वीडियो के आधार पर युवती की पहचान कर चालान काटा और चेतावनी दी।
- दो पहियों पर दौड़ाया ई-रिक्शा – जून 2025 में जयपुर में एक युवक का ई-रिक्शा को दो पहियों पर दौड़ाते हुए वीडियो वायरल हुआ। वह ट्रैफिक के बीच खतरनाक तरीके से स्टंट कर रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चालक को गिरफ्तार किया। युवक ने पुलिस को बताया कि वह फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए रील बना रहा था।
- रील के लिए युवती से छेड़छाड़– अप्रैल 2026 में जयपुर में चलती बाइक पर युवती से छेड़छाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की और चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में सामने आया कि घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला गया था।
एक रील, कई कानूनी जोखिम
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत खतरनाक ड्राइविंग, रेसिंग, बिना हेलमेट वाहन चलाना, ट्रिपल राइडिंग, तेज गति और वाहन में अवैध बदलाव जैसे मामलों में कार्रवाई हो सकती है। सड़क पर स्टंट को महज ‘कंटेंट’ मानना भारी पड़ सकता है। केंद्र के मोटर व्हीकल एक्ट में खतरनाक ड्राइविंग के लिए धारा 184, रेसिंग के लिए धारा 189 और हेलमेट के लिए धारा 129 का प्रावधान है।
नियम तोड़ना दूसरों की जान के लिए खतरा
युवाओं को यह समझना होगा कि सार्वजनिक सड़क वीडियो बनाने की जगह नहीं है। बाइक पर स्टंट, हाथ छोड़कर वाहन चलाना, ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट चलना या वाहन में ऐसा बदलाव करना, जिससे उसकी आवाज और संचालन प्रभावित हो, नियमों का उल्लंघन है। रील के लिए नियम तोड़ना खुद के साथ-साथ सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों की जान को भी खतरे में डालता है।
-राजेश चौधरी, परिवहन निरीक्षक
रील बनाएं, रिस्क नहीं लें
- सार्वजनिक सड़क पर बाइक या कार से स्टंट न करें।
- बाइक पर चालक सहित दो से अधिक लोग न बैठें।
- चालक और पीछे बैठने वाले को नियमों के अनुसार हेलमेट पहनना जरूरी है।
- चलते वाहन पर हाथ छोड़कर या खड़े होकर वीडियो बनाना जानलेवा हो सकता है।
- मॉडिफाइड साइलेंसर, कटआउट या अनाधिकृत बदलाव न कराएं।
- रील के लिए किसी व्यक्ति की बिना अनुमति वीडियो बनाकर उसे अपमानित या परेशान न करें। ऐसा मामला ट्रैफिक उल्लंघन से आगे आपराधिक कार्रवाई तक पहुंच सकता है।
- वायरल होने के लिए खतरनाक लोकेशन, सड़क, रेलवे ट्रैक या प्रतिबंधित क्षेत्र का इस्तेमाल न करें।

