अररिया में अब टन के हिसाब से बिकेगा लाल बालू:ट्रक एसोसिएशन ने बनाया नया नियम, उल्लंघन पर जुर्माना

अररिया में अब टन के हिसाब से बिकेगा लाल बालू:ट्रक एसोसिएशन ने बनाया नया नियम, उल्लंघन पर जुर्माना

अररिया में लाल बालू की बिक्री को लेकर ट्रक एसोसिएशन ने नया नियम लागू करने का फैसला लिया है। अब बालू की बिक्री भागा, ट्रिप या सेफ्टी के आधार पर नहीं, बल्कि वजन यानी टन के हिसाब से होगी। यह निर्णय जीरोमाइल में ट्रक एसोसिएशन की बैठक में सभी सदस्यों की सहमति से लिया गया। टन के हिसाब से होगी बालू की बिक्री एसोसिएशन के सदस्य सुमित झा ने बताया कि अब लाल बालू की बिक्री में भागा या सेफ्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बालू की मात्रा का निर्धारण टन के आधार पर होगा। नया नियम स्थानीय के साथ-साथ बाहरी गाड़ियों पर भी लागू रहेगा। ट्रक मालिकों को आर्थिक राहत का दावा एसोसिएशन का कहना है कि ट्रक मालिकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। टन के हिसाब से बिक्री होने से बालू की मात्रा और भुगतान को लेकर स्थिति अधिक स्पष्ट होगी। इससे ट्रक मालिकों को आर्थिक रूप से मदद मिलने की उम्मीद है। लेनदेन में पारदर्शिता, विवाद होंगे कम एसोसिएशन के उपाध्यक्ष संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि यह निर्णय सभी सदस्यों की सहमति से लिया गया है। उनका कहना है कि नए नियम से बालू की खरीद-बिक्री में पारदर्शिता आएगी और मात्रा व भुगतान को लेकर होने वाले विवाद कम होंगे। नियम तोड़ा तो पहले जुर्माना, फिर कड़ी कार्रवाई बैठक में यह भी तय किया गया कि नए नियम का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। पहली बार नियम तोड़ने पर जुर्माना लगाया जाएगा। दोबारा उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में एसोसिएशन के पदाधिकारी रहे मौजूद बैठक में ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष मो. मोअजम, सचिव दिलशाद, कोषाध्यक्ष रिंकु सिंह समेत कई ट्रक मालिक और एसोसिएशन के सदस्य मौजूद रहे। अररिया में लाल बालू की बिक्री को लेकर ट्रक एसोसिएशन ने नया नियम लागू करने का फैसला लिया है। अब बालू की बिक्री भागा, ट्रिप या सेफ्टी के आधार पर नहीं, बल्कि वजन यानी टन के हिसाब से होगी। यह निर्णय जीरोमाइल में ट्रक एसोसिएशन की बैठक में सभी सदस्यों की सहमति से लिया गया। टन के हिसाब से होगी बालू की बिक्री एसोसिएशन के सदस्य सुमित झा ने बताया कि अब लाल बालू की बिक्री में भागा या सेफ्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बालू की मात्रा का निर्धारण टन के आधार पर होगा। नया नियम स्थानीय के साथ-साथ बाहरी गाड़ियों पर भी लागू रहेगा। ट्रक मालिकों को आर्थिक राहत का दावा एसोसिएशन का कहना है कि ट्रक मालिकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। टन के हिसाब से बिक्री होने से बालू की मात्रा और भुगतान को लेकर स्थिति अधिक स्पष्ट होगी। इससे ट्रक मालिकों को आर्थिक रूप से मदद मिलने की उम्मीद है। लेनदेन में पारदर्शिता, विवाद होंगे कम एसोसिएशन के उपाध्यक्ष संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि यह निर्णय सभी सदस्यों की सहमति से लिया गया है। उनका कहना है कि नए नियम से बालू की खरीद-बिक्री में पारदर्शिता आएगी और मात्रा व भुगतान को लेकर होने वाले विवाद कम होंगे। नियम तोड़ा तो पहले जुर्माना, फिर कड़ी कार्रवाई बैठक में यह भी तय किया गया कि नए नियम का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। पहली बार नियम तोड़ने पर जुर्माना लगाया जाएगा। दोबारा उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में एसोसिएशन के पदाधिकारी रहे मौजूद बैठक में ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष मो. मोअजम, सचिव दिलशाद, कोषाध्यक्ष रिंकु सिंह समेत कई ट्रक मालिक और एसोसिएशन के सदस्य मौजूद रहे।  

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