पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सोनीपत स्थित हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कुलपति (VC) पद पर पूर्व IPS अधिकारी अशोक कुमार की नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुनवाई के दौरान कुलपति अशोक कुमार की ओर से अदालत को बताया गया कि वे व्यक्तिगत कारणों से पद पर बने रहने में असमर्थ हैं और 3 सप्ताह के भीतर अपना इस्तीफा सौंप देंगे। इस बयान के बाद जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की पीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए राज्य सरकार को इस्तीफा स्वीकार करने और 31 अक्टूबर 2026 तक सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं। अब जानिए, पूरा शिकायत से हटने तक मामला

