सहरसा में रिटायर्ड हेडमास्टर से गाली-गलौज:दंपती बोले- पड़ोसी ने घर में गंदा पानी फेंका, धमकी भी दी; DIG-हाईकोर्ट रजिस्ट्रार से लगाई सुरक्षा की गुहार

सहरसा में रिटायर्ड हेडमास्टर से गाली-गलौज:दंपती बोले- पड़ोसी ने घर में गंदा पानी फेंका, धमकी भी दी; DIG-हाईकोर्ट रजिस्ट्रार से लगाई सुरक्षा की गुहार

सहरसा के सदर थाना क्षेत्र के कोसी चौक वार्ड नंबर 17 निवासी 65 वर्षीय सेवानिवृत्त हेडमास्टर रामलखन साह ने अपने पड़ोसी पर घर में जबरन गंदा पानी बहाने, गाली-गलौज करने, जान से मारने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने मामले को लेकर सदर थाना, कोसी प्रक्षेत्र के डीआईजी और पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को लिखित आवेदन दिया है। आवेदन में उन्होंने जान-माल की सुरक्षा और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पाइप लगाकर घर में गंदा पानी भरने का आरोप रामलखन साह ने आवेदन में बताया कि उनकी पत्नी शोभा देवी के नाम से कोसी चौक में 15 धुर 3 धुरकी जमीन पर मकान बना हुआ है। उनका आरोप है कि पड़ोसी लक्ष्मीनाथ, पिता वीरेंद्र कुमार साह, अपने पद और प्रभाव का धौंस दिखाकर उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं। आवेदन में लक्ष्मीनाथ के नवादा जिला व्यवहार न्यायालय में एसीजेएम पद पर पदस्थापित होने की बात भी कही गई है। पीड़ित के अनुसार, 27 सितंबर की सुबह करीब 10 से 11 बजे उनके आवासीय परिसर और बरामदे में पाइप लगाकर गंदा पानी भर दिया गया। विरोध करने पर आरोपी ने डंडा और पाइप लेकर गाली-गलौज की। आरोप है कि पद का रौब दिखाते हुए झूठे मुकदमे में जेल भिजवाने और जान से मारने की धमकी भी दी गई। वीडियो उपलब्ध कराया, पुष्टि नहीं करता भास्कर पीड़ित पक्ष ने घटना से जुड़ा एक वीडियो भी उपलब्ध कराया है। इसमें एक व्यक्ति खड़े होकर गाली-गलौज और धमकी देते हुए दिखाई और सुनाई दे रहा है। हालांकि, वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि दैनिक भास्कर डिजिटल नहीं करता है। सीसीटीवी का तार काटने का भी आरोप रामलखन साह ने आवेदन में आरोप लगाया है कि इससे पहले 23 अगस्त को भी अप्रिय घटना को अंजाम देने की नीयत से आरोपी के भांजे ने उनके घर में लगे सीसीटीवी कैमरे का तार काट दिया था। उनका कहना है कि इसकी डिजिटल फुटेज और अन्य साक्ष्य उनके पास सुरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व में कथित गैरकानूनी गतिविधियों को लेकर सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। साथ ही बीएनएसएस की धारा 107/126 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की अनुशंसा भी की गई थी, जो फिलहाल सहरसा सदर एसडीएम न्यायालय में लंबित है। दंपती ने सुरक्षा की मांग की रामलखन साह ने बताया कि वह कई बीमारियों से ग्रसित हैं और घर में फिलहाल वह और उनकी पत्नी ही रहते हैं। उनका एक बेटा बेंगलुरु में इंजीनियर है, जबकि दूसरा बेटा सुपौल के इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर है। लगातार मिल रही धमकियों के कारण परिवार में भय का माहौल है। उनकी पत्नी शोभा देवी ने बताया कि कोसी प्रमंडल के डीआईजी डॉ. कुमार आशीष ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया है। दंपती ने पुलिस प्रशासन और पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कानूनी और अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। सदर थानाध्यक्ष अजय कुमार पासवान ने बताया कि आवेदन के आलोक में जांच कर नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। सहरसा के सदर थाना क्षेत्र के कोसी चौक वार्ड नंबर 17 निवासी 65 वर्षीय सेवानिवृत्त हेडमास्टर रामलखन साह ने अपने पड़ोसी पर घर में जबरन गंदा पानी बहाने, गाली-गलौज करने, जान से मारने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने मामले को लेकर सदर थाना, कोसी प्रक्षेत्र के डीआईजी और पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को लिखित आवेदन दिया है। आवेदन में उन्होंने जान-माल की सुरक्षा और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पाइप लगाकर घर में गंदा पानी भरने का आरोप रामलखन साह ने आवेदन में बताया कि उनकी पत्नी शोभा देवी के नाम से कोसी चौक में 15 धुर 3 धुरकी जमीन पर मकान बना हुआ है। उनका आरोप है कि पड़ोसी लक्ष्मीनाथ, पिता वीरेंद्र कुमार साह, अपने पद और प्रभाव का धौंस दिखाकर उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं। आवेदन में लक्ष्मीनाथ के नवादा जिला व्यवहार न्यायालय में एसीजेएम पद पर पदस्थापित होने की बात भी कही गई है। पीड़ित के अनुसार, 27 सितंबर की सुबह करीब 10 से 11 बजे उनके आवासीय परिसर और बरामदे में पाइप लगाकर गंदा पानी भर दिया गया। विरोध करने पर आरोपी ने डंडा और पाइप लेकर गाली-गलौज की। आरोप है कि पद का रौब दिखाते हुए झूठे मुकदमे में जेल भिजवाने और जान से मारने की धमकी भी दी गई। वीडियो उपलब्ध कराया, पुष्टि नहीं करता भास्कर पीड़ित पक्ष ने घटना से जुड़ा एक वीडियो भी उपलब्ध कराया है। इसमें एक व्यक्ति खड़े होकर गाली-गलौज और धमकी देते हुए दिखाई और सुनाई दे रहा है। हालांकि, वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि दैनिक भास्कर डिजिटल नहीं करता है। सीसीटीवी का तार काटने का भी आरोप रामलखन साह ने आवेदन में आरोप लगाया है कि इससे पहले 23 अगस्त को भी अप्रिय घटना को अंजाम देने की नीयत से आरोपी के भांजे ने उनके घर में लगे सीसीटीवी कैमरे का तार काट दिया था। उनका कहना है कि इसकी डिजिटल फुटेज और अन्य साक्ष्य उनके पास सुरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व में कथित गैरकानूनी गतिविधियों को लेकर सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। साथ ही बीएनएसएस की धारा 107/126 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की अनुशंसा भी की गई थी, जो फिलहाल सहरसा सदर एसडीएम न्यायालय में लंबित है। दंपती ने सुरक्षा की मांग की रामलखन साह ने बताया कि वह कई बीमारियों से ग्रसित हैं और घर में फिलहाल वह और उनकी पत्नी ही रहते हैं। उनका एक बेटा बेंगलुरु में इंजीनियर है, जबकि दूसरा बेटा सुपौल के इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर है। लगातार मिल रही धमकियों के कारण परिवार में भय का माहौल है। उनकी पत्नी शोभा देवी ने बताया कि कोसी प्रमंडल के डीआईजी डॉ. कुमार आशीष ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया है। दंपती ने पुलिस प्रशासन और पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कानूनी और अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। सदर थानाध्यक्ष अजय कुमार पासवान ने बताया कि आवेदन के आलोक में जांच कर नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई की जाएगी।  

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